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वी. सरोजा के पति लोगरंजन ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की और न्यायाधीश ने सुनवाई को 10 नवंबर तक के लिए टाल दिया।
प्रधान जिला न्यायाधीश एन. गुणसेकरन ने सोमवार को अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री वी. सरोजा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 10 नवंबर तक के लिए टाल दी।
जब जमानत याचिका सुनवाई के लिए आई तो जज ने सुनवाई टाल दी और 10 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी।
पूर्व मंत्री के करीबी रिश्तेदार रासीपुरम के एक दंपति ने जिला अपराध शाखा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें आंगनबाड़ियों में 15 उम्मीदवारों के लिए 76.50 लाख का वादा नौकरी मिली थी। लेकिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। शिकायत के आधार पर 27 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया था।
पिछली अन्नाद्रमुक शासन में पूर्व समाज कल्याण और पौष्टिक दोपहर भोजन कार्यक्रम मंत्री ने गिरफ्तारी की आशंका में 29 अक्टूबर को याचिका दायर की थी। उनके पति लोगरंजन ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी और न्यायाधीश ने सुनवाई को 10 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था।
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