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कैबिनेट ने स्वप्रमाणन संबंधी आदेश में संशोधन किया

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कैबिनेट ने स्वप्रमाणन संबंधी आदेश में संशोधन किया

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कैबिनेट ने इस आदेश में संशोधन किया है कि विभिन्न सरकारी सेवाओं की खरीद के लिए दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को स्व-सत्यापित किया जा सकता है।

सरकार ने 7 अक्टूबर, 2021 को एक पूर्व आदेश में दस्तावेजों के स्व-सत्यापन की अनुमति दी थी, इस शर्त को छोड़कर कि एक राजपत्रित अधिकारी या नोटरी को दस्तावेजों को सत्यापित करना होगा।

संशोधित आदेश में कहा गया है कि उन दस्तावेजों को छोड़कर अन्य दस्तावेजों के लिए स्व-सत्यापन की अनुमति है जहां कानून कहता है कि किसी विशिष्ट अधिकारी को इसे सत्यापित करना चाहिए।

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