पटनाएक घंटा पहले
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पटना हाईकोर्ट ने बक्सर के एसपी को चार हफ्ते के भीतर औद्योगिक थाना को कहीं अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ ने मेसर्स गजेन्द्र ह्यूम पाइप की ओर से दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। कोर्ट को बताया गया कि किराया दिए बिना निजी मकान में वर्षों से थाना का काम चल रहा है। इसपर कोर्ट ने बक्सर के एसडीओ को हलफनामा दायर कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि जिस मकान में थाना चल रहा है उसका किराया प्रति माह कितना होना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2011 में यह मकान नीलामी में बीएसएफसी से खरीदा गया था।
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