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- Patna High Court Hears Petition In Retired Judges Case, Lawyer Cited Court’s Decision On Tejashwi Yadav
पटना16 मिनट पहले
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मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता दिनेश सिंह द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है।
पटना हाईकोर्ट ने जजों के रिटायरमेंट के बाद भी बंगला खाली नहीं करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायधीश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ से राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा। अब इस मामले की सुनवाई छठ पूजा के बाद होगी।
जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, जस्टिस अंजना मिश्रा, जस्टिस प्रकाश चंद्र जायसवाल और जस्टिस आदित्य कुमार त्रिवेदी ने सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। इस पर अधिवक्ता दिनेश सिंह ने जनहित याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ता ने बंगला शीघ्र खाली करवाने के लिए कोर्ट से आदेश देने का आग्रह किया है। उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार को आदेश देने का भी आग्रह किया है। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव के मामले का भी हवाला दिया, जिसमें राज्य सरकार उनके उप मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद बंगला खाली करवाना चाह रही थी। इस पर कोर्ट ने कहा था कि पद से हटने के बाद वह बंगला नहीं रख सकते हैं।
जनहित याचिका के जरिए सरकारी बंगला में समय से अधिक रहने के एवज में किराया, बिजली बिल और पानी का बिल समेत अन्य चार्जों को भी देने का आदेश देने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि समय से अधिक अवधि तक सरकारी बंगला में रहकर सेवानिवृत्त जजों ने हाईकोर्ट जजेज रूल्स, 1956 के रूल्स 2 ए और 2 सी का उल्लंघन किया है। उक्त नियम के अनुसार जज सेवानिवृत्ति के बाद एक महीने से ज्यादा की अवधि तक सरकारी बंगला में नहीं रह सकते हैं। नियम में आगे यह भी कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद एक महीने से ज्यादा की अवधि तक सरकारी बंगला में रहने की स्थिति में उस अवधि का किराए का भुगतान करना होगा।