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यौन शोषण : आरोपी के खिलाफ कार्रवाई बंद

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यौन शोषण : आरोपी के खिलाफ कार्रवाई बंद

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एक महिला पर दिसंबर 2020 में कडक्कवूर में अपने नाबालिग बेटे का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था

केरल पुलिस ने 45 वर्षीय महिला के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिस पर कडक्कवूर में अपने नाबालिग बेटे का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था।

यह कदम पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) कोर्ट द्वारा शुक्रवार को उन्हें आरोपों से मुक्त करने के मद्देनजर उठाया गया है। तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (POCSO) रजनीश केवी ने जांच दल द्वारा दायर एक रिपोर्ट के आधार पर आदेश जारी किया। अभियोजन पक्ष का नेतृत्व विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो, अजीत प्रसाद जेके ने किया था

महिला को कडक्कवूर पुलिस ने दिसंबर 2020 में उसके पूर्व पति की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया था कि उसने अपने 13 साल के बेटे के साथ तीन साल तक छेड़छाड़ की थी। बाद में केरल उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने से पहले उसने 27 दिन न्यायिक हिरासत में बिताए।

मामले को बाद में पुलिस अधीक्षक दिव्या वी. गोपीनाथ के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल को सौंप दिया गया, जिसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को मजबूत कर सके।

इसके अलावा, एक मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोजित की गई एक मेडिकल जांच में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला जो यौन शोषण के आरोप की पुष्टि करता हो। पुलिस चार्जशीट के लिए पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई।

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