रोहतास एसपी को न्यायालय में पेश होना होगा: कुर्की जब्ती का आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट सख्त

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रोहतास एसपी को न्यायालय में पेश होना होगा: कुर्की जब्ती का आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट सख्त


रोहतास44 मिनट पहले

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रोहतास व्यवहार न्यायालय के कुर्की जब्ती के आदेश का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने शनिवार को रोहतास एसपी को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के अवहेलना करने से जुड़े एक मामले में एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने रोहतास एसपी को कोर्ट में सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है।

उक्त आदेश एक सत्र वाद मामले में सुनवाई के दौरान जारी किया गया है, जिसमें कोर्ट ने मामले के एक अभियुक्त लक्ष्मी नारायण के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया था, जिसका आजतक पालन नहीं किया गया है। कोर्ट द्वारा उक्त मामले में पिछले 20 जून 2022 को एसपी रोहतास को शो-काज नोटिस भी जारी किया गया था।

इसके बावजूद लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने एसपी रोहतास को आगामी 3 अगस्त को कोर्ट में सदेह उपस्थिति का आदेश जारी करते हुए पूछा है कि क्यों नही आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई की जाये।

डीएम से कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

कोर्ट के आदेश की अवहेलना मामले में अपर जिला जज चार दशरथ मिश्रा की अदालत ने रोहतास के डीएम से स्पष्टीकरण की मांग की है। उक्त आदेश एक प्रोबेट मुकदमा 12/2011 में जारी किया गया है, जिसमें कोर्ट ने साल 2011 में रोहतास के जिलाधिकारी से मूल्यांकन प्रतिवेदन की मांग की थी।

करीब 11 वर्ष गुजरने के बाद भी आज तक इस मुकदमा में न्यायालय में जिला पदाधिकारी द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है। जिसको कोर्ट ने न्यायालय के आदेश का अवहेलना मानते हुए डीएम को आगामी 9 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है।

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