Home Bihar अनुराग के परिजनों को कल मिलेगा 10 लाख का मुआवजा: मुंगेर दंगे में पुलिस की गोली से मरा था अनुराग, SC ने मुआवजे के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका खारिज की थी

अनुराग के परिजनों को कल मिलेगा 10 लाख का मुआवजा: मुंगेर दंगे में पुलिस की गोली से मरा था अनुराग, SC ने मुआवजे के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका खारिज की थी

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अनुराग के परिजनों को कल मिलेगा 10 लाख का मुआवजा: मुंगेर दंगे में पुलिस की गोली से मरा था अनुराग, SC ने मुआवजे के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका खारिज की थी

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  • Munger Riot Victim Anurag Poddar Family Will Get 10 Lakh Compensation On 23 June 2021

मुंगेर7 मिनट पहले

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मृतक अनुराग की तस्वीर। - Dainik Bhaskar

मृतक अनुराग की तस्वीर।

बीते वर्ष मुंगेर में दुर्गा पूजा के दौरान हुए दंगों में पुलिस की गोली से मारे गए अनुराग पोद्दार को बुधवार को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि मिल जाएगी। अनुराग पोद्दार के पिता अमरनाथ पोद्दार आज मुंगेर DM ऑफिस पहुंचे थे। उन्हें पूर्व DM रचना पाटिल ने कागजातों के साथ बुलाया था। उन्होंने समाहरणालय में कागजात जमा कर दिया है। हालांकि रचना पाटिल के ट्रांसफर के बाद नए DM नवीन कुमार ने आज ही प्रभार लिया है, इस वजह से सहमति पत्र नहीं दिया जा सका है।

समाहरणालय के अधिकारियों के अनुसार सहमति पत्र और 10 लाख की राशि देने की सभी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अमरनाथ पोद्दार को बुधवार को यह रकम बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

मुंगेर समाहरणालय में अनुराग के पिता अमरनाथ और साथ में उनके वकील ओमप्रकाश।

मुंगेर समाहरणालय में अनुराग के पिता अमरनाथ और साथ में उनके वकील ओमप्रकाश।

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी बिहार सरकार

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिसिया गोलीबारी के शिकार हुए अनुराग हत्या मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने 7 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार को एक माह के अंदर पीड़ित परिजनों को दस लाख रुपये मुआवजा राशि देने का आदेश दिया था। इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून 2021 को खारीज कर दिया था। हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 25 जून को है।

मुंगेर सिविल कोर्ट में अनुराग हत्या मामले को देख रहे अधिवक्ता ओम प्रकाश पोद्दार ने बताया कि सरकार की लालफीताशाही के कारण पीड़ित पिता अमरनाथ पोद्दार अवमानना वाद लाने के लिए हाईकोर्ट में अधिवक्ता को नियुक्त कर चुके थे।

मृतक अनुराग के दोस्त हर्ष ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि कमजोर को न्याय मिलना आसान नहीं है। लेकिन आमजन के आक्रोश के साथ ही दैनिक भास्कर की पहल ने अनुराग के परिजनों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। अब बस दोषियों को चिह्नित कर सजा दी जाए, यही अनुराग के लिए हमसबों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

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