Home Bihar अमेरिकी नागरिक की रिहाई को लेकर मानवाधिकार आयोग सख्त: जेल में बंद डेविड की जानकारी नहीं दे रहे हैं जेल IG, DM को किया गया तलब, आयोग में रिहाई को लेकर चल रही सुनवाई

अमेरिकी नागरिक की रिहाई को लेकर मानवाधिकार आयोग सख्त: जेल में बंद डेविड की जानकारी नहीं दे रहे हैं जेल IG, DM को किया गया तलब, आयोग में रिहाई को लेकर चल रही सुनवाई

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अमेरिकी नागरिक की रिहाई को लेकर मानवाधिकार आयोग सख्त: जेल में बंद डेविड की जानकारी नहीं दे रहे हैं जेल IG, DM को किया गया तलब, आयोग में रिहाई को लेकर चल रही सुनवाई

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मुजफ्फरपुरएक घंटा पहले

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अमेरिकी मूल के निवासी डेविड क्विंग दुहयन। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar

अमेरिकी मूल के निवासी डेविड क्विंग दुहयन। (फाइल फोटो)

अमेरिकी मूल के निवासी डेविड क्विंग दुहयन के संबंध में मानवाधिकार आयोग ने कई बिंदुओं पर जेल IG से जानकारी मांगी थी। इसके बावजूद जानकारी नहीं दी गयी। इसको लेकर आयोग ने नाराजगी जताते हुए जेल IG और मधुबनी DM को तलब किया है।

SSB ने किया था गिरफ्तार

19 मार्च 2018 को मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना खौना ओपी के निकट से डेविड को SSB ने गिरफ्तार किया था। उस पर बिना वीजा के भारत में प्रवेश व भ्रमण करने का आरोप था। डेविड को मधुबनी कोर्ट ने पांच साल कैद व दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी। सुरक्षा के मद्देनजर उसे मधुबनी उपकारा से मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मधुबनी कोर्ट के द्वारा उसे जमानत का लाभ भी मिला था। लेकिन, भारत में उसका कोई जमानतदार नहीं मिला। जिस कारण वह बाहर नहीं निकल सका।

जेल IG को कई बार नोटिस

इस पूरे मामले की सुनवाई मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा की याचिका पर बिहार मानवाधिकार आयोग में चल रही है। मामले के सम्बन्ध में आयोग द्वारा जेल IG को कई बार नोटिस भेजा गया था। लेकिन, उनके द्वारा आज तक कोई जवाब आयोग में नहीं दाखिल किया गया है। मामले की जानकारी के लिए आयोग ने अधिवक्ता एसके.झा को अपने स्तर से गहराई से पता लगाने का आदेश जारी किया था।

अधिवक्ता ने आयोग को सौंपी रिपोर्ट

अधिवक्ता ने मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारागार में जाकर जेल उपाधीक्षक सुनील कुमार मौर्या से जानकारी प्राप्त कर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी। लेकिन, जेल IG द्वारा आज तक रिपोर्ट नहीं भेजा गया है। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते उक्त अफसरों को तलब किया है। आयोग में मामले की अगली सुनवाई 23 नवम्बर को होगी। मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने बताया कि जेल IG के स्तर से आयोग में जबाव दाखिल नहीं किया जाना काफी दुःखद है।

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