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सीवान3 मिनट पहले
सीवान में तिरंगे के साथ छेड़छाड़ का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक एक तिरंगा फहरा रहा है, जिसमें अशोक चक्र की जगह 2 तलवार बना है और उसके ऊपर इस्लामिक नारा लिखा गया है। वीडियो एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के अरंडा का है।
यह वीडियो मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिन के अवसर पर रविवार को आरंडा स्थित मदरसा गौसिया के बच्चों द्वारा निकाली जुलूस का है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है कि जान उनपे हम लूटाएंगे, उनकी खातिर सर कटाएंगे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच का आदेश दिया है।
पोल में हिस्सा लेकर अपनी राय दीजिए…
हाथ में बिना अशोक चक्र वाले झंडे को लेकर खड़ा युवक।
लोगों का कहना है कि युवक के हाथ में जो झंडा है उससे अशोक चक्र हटा कर दो तलवार बनाया गया है जो देश के झंडे का अपमान है। नियमों के मुताबिक, राष्ट्रीय ध्वज में किसी तरह की तस्वीर, पेंटिंग या फोटोग्राफ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। फटा हुआ और मैला झंडा प्रदर्शित नहीं कर सकते।
ध्वज के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसे झुका कर नहीं रखना चाहिए। जहां तिरंगा फहराया जा रहा है, वहां यह सबसे ऊपर होना चाहिए। जिस भी खंभे या स्तंभ पर झंडा लगा हो उस पर किसी तरह का विज्ञापन नहीं होना चाहिए। यानी राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता है।
कहते हैं एसडीपीओ
सीवान सदर एसडीपीओ अशोक कुमार आजाद ने बताया कि मामला उनके भी संज्ञान में आया है। मामले की बारीकी से जांच करवा रहे हैं। आरोपी को चिन्हित कर कार्रवाई करेंगे। मामले में गिरफ्तारी के लिए वे खुद सड़क पर उतर चुके हैं।
इससे पहले 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभर में तिरंगा फहराया गया था। उस दिन भी सीवान में एक नहीं बल्कि तीन-तीन जगह राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ था। एक स्कूल में बिना अशोक चक्र के ही राष्ट्रीय ध्वज को फहरा दिया गया। वहीं एक पंचायत भवन पर उल्टा तिरंगा फहराया गया। यही नहीं जिले के आरबीजीआर कॉलेज में झंडोत्तोलन के बाद से ही तिरंगा जमीन पर गिर गया, लेकिन उसपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
बता दें आजादी के बाद राष्ट्रीय झंडा तिरंगे से जुड़े दो कानून देश में बनाए गए थे- पहला: प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950, दूसरा: राष्ट्रीय सम्मान के अपमान या अनादर की रोकथाम अधिनियम, 1971।
55 साल बाद इंडियन फ्लैग कोड में हुआ बदलाव
25 जनवरी 2002 को देश की आजादी के 55 साल बाद इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किया गया। इसके जरिए 2 अहम बदलाव किए गए…
पहला: अब किसी सामान्य दिन में कभी भी भारतीय राष्ट्रीय झंडा घरों, दफ्तरों, फैक्ट्री पर लगाने की छूट दे दी गई। इससे पहले घरों या प्राइवेट संस्थानों में झंडा फहराने की छूट नहीं थी।
दूसरा: फ्लैग कोड में तिरंगा झंडा के साथ किए जाने वाले किसी भी तरह के अनादर को अपराध माने जाने की बात कही गई है।
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