[ad_1]
पटना15 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन को बेटे के एंगेजमेंट के दिन सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। बिहार सरकार ने उनकी स्थायी रिहाई पर मुहर लगा दी है। अब वह जेल से बाहर आ जाएंगे। अभी वह 15 दिन के पैरोल पर बाहर हैं। सरकार के विधि विभाग ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दी है।
बिहार सरकार ने पूर्व सांसद की रिहाई को लेकर जेल नियमावली में बदलाव किया है। पिछले सप्ताह 10 अप्रैल को हुई कैबिनेट की बैठक में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर फैसला लिया गया। कैबिनेट ने वर्ष 2012 की नियमावली को संशोधित किया है। सरकार के इस फैसले पर कैबिनेट की मुहर तो लगी ही, उसी दिन गृह (कारा) विभाग ने संशोधन अधिसूचना भी जारी कर दी।
अब आगे की प्रक्रिया…
विधि विभाग की अधिसूचना जेल आईजी के पास पहुंच चुकी है। जेल आईजी इसे संबंधित जेल को सर्कुलेट करेंगे। इसके बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहा होंगे। बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन सहरसा जेल में हैं। लेकिन, फिलहाल बेटे की एंगेजमेंट को लेकर पैरोल पर बाहर आए हैं।
नियमावली संशोधन पर विपक्ष की चुप्पी
महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहला मौका रहा कि विपक्ष ने कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी। सरकारी सेवक की हत्या के आरोप में आजीवन सजा काट रहे लोगो को रिहाई जैसे फैसले पर भाजपा चुप दिखी। फायर ब्रांड नेता से लेकर प्रवक्ता तक चुप रहे हैं।
सबसे पहले भास्कर ने प्रावधान हटाने की खबर दी थी…
बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ:सरकार ने उस प्रावधान को हटाया जिसके कारण जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे
पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है। उनके जेल से परमानेंट बाहर आने की सबसे बड़ी रुकावट को सरकार की तरफ से खत्म कर दिया गया है।
सरकार ने 10 अप्रैल को बड़ा बदलाव किया है। बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-481(i) (क) में संशोधन करके उस वाक्यांश को हटा दिया गया है, जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था। पूरी खबर पढ़ें…
[ad_2]
Source link