ईडी ने यूनिटेक समूह पीएमएलए मामले में ‘बेनामी’ संस्थाओं को कुर्क किया

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कुर्क की गई संपत्तियों में गुड़गांव स्थित मल्टीप्लेक्स, गुड़गांव और लखनऊ में छह व्यावसायिक संपत्तियां और दो दर्जन बैंक खाते और सावधि जमा शामिल हैं

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत यूनिटेक समूह की कथित बेनामी संस्थाओं की 18.14 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।

कुर्क की गई संपत्तियों में गुड़गांव (हरियाणा) स्थित मल्टीप्लेक्स, गुड़गांव और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में छह वाणिज्यिक संपत्तियां और दो दर्जन बैंक खाते और सावधि जमा शामिल हैं।

इन संपत्तियों का बुक वैल्यू 18.14 करोड़ रुपये है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा, “ये संपत्तियां एनोवा फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एफएनएम प्रॉपर्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हैं, जो चंद्रा (यूनिटेक के प्रमोटर अजय चंद्रा और संजय चंद्रा) की बेनामी इकाइयां हैं।”

इसने आरोप लगाया कि इन दो बेनामी संस्थाओं को “चंद्राओं द्वारा उनके करीबी विश्वासपात्रों के माध्यम से प्रबंधित किया गया था और संलग्न संपत्ति यूनिटेक समूह से डायवर्ट किए गए अपराध की आय से अर्जित / बनाई गई थी”।

एक बेनामी लेन-देन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक संपत्ति (चल या अचल) को एक व्यक्ति (बेनामीदार) के नाम पर स्थानांतरित या धारण किया जाता है, लेकिन वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति (लाभार्थी मालिक) का स्वामित्व और आनंद लिया जाता है।

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और यूनिटेक समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ घर खरीदारों द्वारा दायर कई प्राथमिकी पर आधारित है।

ईडी ने इस साल की शुरुआत में यूनिटेक समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मालिकों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ने अवैध रूप से साइप्रस और केमैन आइलैंड्स में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया था।

इस मामले में अब कुल संपत्तियों की कुर्की 690.66 करोड़ रुपए पहुंच गई है। पिछले महीने ईडी ने किया था गिरफ्तार यूनिटेक के फाउंडर रमेश चंद्रा, उनकी बहू प्रीति चंद्रा और इस मामले में एक कंपनी का एक अन्य कार्यकारी।

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