जज-पुलिस मारपीट केस में ब्योरा पेश करने का आदेश: पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने का आदेश

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पटना27 मिनट पहले

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पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को मधुबनी के झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के ADJ-1 अविनाश कुमार और पुलिस वालों के बीच हुई मारपीट मामले में सुनवाई की। अगली तिथि को आगे की गई कार्रवाई का ब्योरा पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अभी तक हुई गई कार्रवाई के संबंध में दिए गए सील बंद रिपोर्ट का भी अवलोकन किया।जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने आगे की गई कार्रवाई का रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश करने को कहा है।

वरीय अधिवक्ता मृग्यांक मौली ने अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा। खंडपीठ ने एमिकस क्यूरी को कहा है कि दुबारा ऐसी घटना न हो इस पर एक रिपोर्ट बनाएं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले की जांच को CID को सौंपा था। मामले की जांच SP रैंक के अधिकारी से नीचे के अधिकारी से नहीं कराने को कहा था। कोर्ट द्वारा मधुबनी के SP की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई थी।

क्या है मामला
18 नवंबर को जज अविनाश कुमार पर उनके चैंबर में घुसकर ​​​​घोघरडीहा थाने के दो पुलिस पदाधिकारियों SHO गोपाल प्रसाद यादव और SI अभिमन्यु शर्मा ने हमला कर दिया था। जज ने अपनी FIR में कहा था कि SHO और SI ने उनके साथ पहले अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद उनके साथ मारपीट की। इसी दौरान थानाध्यक्ष ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उन पर तानते हुए जान से मारने की धमकी भी दे डाली।

जज अविनाश कुमार ने इसी दिन पटना हाईकोर्ट को लेटर भेज पूरी घटना की जानकारी दी थी। इसके बाद शाम 7:30 बजे कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और बिहार के चीफ सेक्रेटरी, DGP, गृह विभाग के प्रधान सचिव और मधुबनी SP को नोटिस जारी किया। साथ ही DGP को सील्ड कवर में 29 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा था।

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