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काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुर्खियों में लौटते हुए, वाराणसी की एक अदालत ने सोमवार को जिला प्रशासन को मस्जिद परिसर में उस स्थान को सील करने का निर्देश दिया, जहां एक शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था।
सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी स्थल पर दैनिक प्रार्थना की अनुमति मांगने वाली पांच महिलाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी को तुरंत जगह सील करने का निर्देश दिया जाता है। जहां शिवलिंग मिला है। किसी भी व्यक्ति को उस स्थान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसे सील किया जाएगा। ”
न्यायाधीश ने कहा, “जिस स्थान को सील किया जाएगा उसकी सुरक्षा और हिरासत की जिम्मेदारी वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी पुलिस आयुक्त और सीआरपीएफ कमांडेंट, वाराणसी की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी।”
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