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सासाराम (रोहतास)20 मिनट पहले
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सासाराम व्यवहार न्यायालय ने सोमवार को 13 साल पुराने मामले में थानाध्यक्ष समेत 13 पुलिसकर्मियों पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। गवाही हेतु लंबित 13 साल पुराने एक मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने रोहतास थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित तेरह पुलिसकर्मीयों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
सीएलए ऐक्ट में दर्ज उक्त मामला रोहतास थाना कांड संख्या 28/2009 से जुङा था जिसका ट्रायल सत्र वाद संख्या 486/2013 में चल रहा है। उक्त मामले में कोर्ट ने रोहतास के तत्कालीन थानाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार, दारोगा तारिणी प्रसाद यादव, रामाशंकर सिंह, मस्त राम, एएसआई मो इशरार अहमद सहित कुल नौ पुलिसकर्मीयों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
अवमानना मामले में दोषी दारोगा ने माफीनामे के साथ कोर्ट में दी गवाही
सासाराम व्यवहार न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने से जुड़े गवाही हेतु लंबित एक मामले में सोमवार को करगहर थाना के तत्कालीन दारोगा सह अनुसंधानकर्ता रेयाज अहमद ने एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत में अपना माफीनामा दिया। जिसके बाद कोर्ट में उनकी गवाही दर्ज कराई गयी। उक्त मामला करगहर थाना कांड संख्या 36/2015 से जुङा था जिसका ट्रायल सत्र वाद संख्या 614/15 में चल रहा है।
कोर्ट ने इस मामले में पुर्व में उक्त दारोगा को कोर्ट में गवाही देने हेतु कई बार आदेश जारी किया जिसके बाद उक्त दारोगा ने कोर्ट से दो हजार रुपये यात्रा भत्ता की मांग की थी। जिसके बाद कोर्ट ने उक्त दारोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट के आदेश की जानकारी होने के बाद सोमवार को दारोगा ने कोर्ट में स्वयं माफीनामा के साथ उपस्थित होकर अपनी गवाही दर्ज कराई।
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