दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत: शहाबुद्दीन को तीन दिन के लिए कोर्ट से मिला सशर्त पैरोल

0
71


Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बिहार2 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक

शहाबुद्दीन से सिर्फ उनकी मां, पत्नी और रिश्तेदार ही मिल सकेंगे। किसी बाहरी व्यक्ति को मिलने की इजाजत नहीं होगी।

पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पिता के निधन के बाद से शहाबुद्दीन कोर्ट से पैरोल मांग रहे थे। पैरोल पर वह सिवान आना चाहते थे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें 3 दिनों के लिए सशर्त पैरोल दे दिया है। उन्हें दिल्ली में रह कर ही परिजनों से मुलाकात करना है। हर दिन उन्हें 6-6 घंटे परिजनों से मिलने की इजाजत है।

शहाबुद्दीन को कोर्ट ने एक तरीके से कस्टडी पैरोल दिया है। कोर्ट ने शहाबुद्दीन को किसी भी 3 दिन में 6-6 घंटे की कस्टडी पैरोल की अनुमति दिया है। वहीं, कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में ही स्थान तय कर परिजनों को जेल अधीक्षक को जानकारी देनी होगी। उसके बाद उस स्थान का पुलिस सत्यापन करेगी और सुरक्षा इंतजाम के साथ मुलाकात की इजाजत देगी।

कोर्ट ने कहा है कि 30 दिनों के अंदर कोई भी तीन दिन चुन लें। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच वह परिजनों से मिल सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें 6 घंटे का वक्त दिया है। लेकिन इसमें जेल से आने-जाने का समय भी शामिल रहेगा। इस दौरान शहाबुद्दीन से सिर्फ उनकी मां, पत्नी और रिश्तेदार ही मिल सकेंगे। किसी बाहरी व्यक्ति को मिलने की इजाजत नहीं होगी।



Source link