नगर निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने टाइपिंग एरर सुधारा, कहा- एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन को समर्पित आयोग के रूप में अधिसूचित न करें

0
59
नगर निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने टाइपिंग एरर सुधारा, कहा- एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन को समर्पित आयोग के रूप में अधिसूचित न करें


  • Hindi News
  • Local
  • Bihar
  • Patna
  • Supreme Court Corrected Typing Error, Said Do Not Notify Extremely Backward Classes Commission As A Dedicated Commission

पटना13 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मसले से जुड़े आयोग को लेकर 28 नवंबर के अपने टाइपिंग एरर को सुधार लिया है। गुरुवार को कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश के पारा (कंडिका) 4 में दर्ज ‘इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कमीशन’ (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग) को ‘एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन’ (अति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग) पढ़ा जाए। ध्यान रहे कि कोर्ट ने 28 नवंबर को ‘एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन’ को, नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए समर्पित आयोग (डेडीकेटेड कमीशन) के रूप में अधिसूचित नहीं करने का आदेश दिया था। कोर्ट, इस कमीशन या आयोग की वैधता के मसले को सुन रहा है। जबकि, इसी आयोग के आरक्षण संबंधी रिपोर्ट के आधार नगर निकाय चुनाव की तारीखें घोषित हुई हैं।

कोर्ट के इस टाइपिंग एरर के हवाले राजनीतिक दलों ने खासी राजनीति की; आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला; पार्टी लाइन के हिसाब से एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा किया गया; एक-दूसरे को पिछड़ा-अति पिछड़ा विरोधी तथा इस जमात का हक मारने वाला बताया गया। और, गुरुवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइपिंग एरर को सुधारा, तो फिर कमोबेश यही सब हुआ। हालांकि, सत्ताधारी जमात चुप सी रही; भाजपा हमलावर रही।

हाईकोर्ट में महाधिवक्ता ने कहा-18 और 28 तारीख को हो जाएंगे चुनाव
महाधिवक्ता ललित किशोर ने पटना हाईकोर्ट को बताया कि निकाय चुनाव कराने का तारीखें घोषित कर दी गई हैं। इस महीने के 18 और 28 तारीख को चुनाव हो जाएंगे। 31 दिसंबर को मतगणना होगी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह जानना चाहा था कि 5 साल की समय सीमा बीत जाने के बाद जहां 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, उनका कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व चुनाव हो जाएंगे या नहीं?

इस पर सरकारी वकील किंकर कुमार ने कोर्ट को बताया था कि 31 दिसम्बर तक हर हाल में चुनाव करा लिए जाएंगे। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह तथा जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने विजय कुमार विमल तथा अन्य की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद इस मामले की सुनवाई 19 दिसम्बर के लिए टाल दी।

खबरें और भी हैं…



Source link