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8 मिनट पहले
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माननीय बिना मास्क के गाड़ी से उतरकर सदन के अंदर जाते दिखे।
कोरोना जिंदा है…इस नाम पर सरकार ने सख्ती का नया फरमान लाया था कि अब अगर बिना मास्क के गाड़ी पर होंगे तो गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। आम ‘जन’ के लिए यह नियम लागू हो गया, प्रतिनिधि इससे मुक्त रखे गए। नहीं तो, सोमवार को बजट सत्र में आए 24 MLA तो जरूर पैदल कर दिए जाते। अगर, नियम इनपर भी लागू होता तो। सोमवार को बजट सत्र के दौरान भास्कर ने उन माननीयों की कानून के प्रति आस्था देखी, जो हमारे लिए कानून बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
आप भी देखिए किस हश्र में दिखा सरकारी फरमान
सार्वजनिक वाहनों को किया जाएगा जब्त
देश के कई शहरों में कोरोना का मामला बढ़ते ही परिवहन विभाग ने बिना मास्क सार्वजनिक यात्रा करने पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सचिव ने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में चालक तथा सवार सभी यात्रियों के द्वारा मास्क लगाना सुनिश्चित करें। इसके बावजूद भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित सार्वजनिक वाहन को जब्त करने की कार्रवाई करें। इसके बाद शनिवार को बिहार के 38 जिलों में चेकिंग कराई गई। इसमें बस कंडक्टर, ड्राइवर सहित यात्रियों पर कार्रवाई की गई। कोविड का नियम तोड़ने में 436 लोगों पर जुर्माना लगाया गया था।अभियान के दौरान शनिवार को 13 वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी।
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