पटना हाईकोर्ट ने BSSI के प्रबंध निदेशक से किया तलब: याचिकाकर्ता ने मार्केट रेट पर ब्याज देने का किया है आग्रह, 3 दिसंबर को उपस्थित रहने को कहा

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पटना44 मिनट पहले

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पटना हाईकोर्ट।

पटना हाईकोर्ट ने जी पी एफ, ग्रुप इन्सुरेंस, लीव इन कैशमेन्ट समेत अन्य मांगों को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए 3 दिसंबर को बिहार स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहा है। जस्टिस पी बी बजन्थरी की एकल पीठ ने इंदु भूषण वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया है।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के जरिए सेवानिवृत्ति की तिथि तक जी पी एफ, 240 दिनों का लिव इनकैशमेन्ट, ग्रे चुटी व सेवानिवृत्ति की तिथि को वैधानिक ब्याज के साथ वास्तविक वेतन पर पेंशन देने हेतु आदेश देने का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता ने अप्रैल 1995 से जून 2004 तक वेतन देने हेतु आदेश देने का आग्रह भी किया है।

याचिकाकर्ता ने मार्केट रेट पर ब्याज देने हेतु आदेश देने का भी आग्रह किया है। याचिकाकर्ता 30 जून, 2004 को सेवानिवृत्त हुआ था। याचिकाकर्ता की नियुक्त टाइपिस्ट के पद पर बिहार स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 5 मई, 1964 को हुई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि जी पी एफ और पेंशन की कुछ राशि दी गई है और शेष राशि के लिए संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया गया है, किंतु अभी तक नहीं दी गई है। ई पी एफ ओ की ओर से अधिवक्ता जय प्रकाश वर्मा उपस्थित हुए।

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