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पटना4 घंटे पहले
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बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पराजित हुए विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के साथ ही कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने पटना हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर विजयी उम्मीदवारों के निर्वाचन की वैधता को चुनौती दी है। जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार विधानसभा चुनाव के बाद हाई कोर्ट बतौर निर्वाचन ट्रिब्यूनल इन चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई करती है। चीफ जस्टिस के आदेश से संबधित जज को चुनाव याचिका पर सुनवाई करने के लिए अधिकृत किया जाता है।
अब तक लगभग तीस चुनाव याचिकाएं दायर किए जाने की बात कही जा रही है। चुनाव संबंधी मामलों के वकील शशिभूषण कुमार मंगलम ने बताया कि अबतक उन्होंने विधान सभा चुनाव में सात पराजित उम्मीदवारों की ओर से चुनाव याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने बताया कि अधिकतर मामलों में नामांकन के समय दिए जाने वाले हलफनामे में आधी अधूरी या गलत जानकारी के बिंदु पर ही निर्वाचित हुए विधायकों के निर्वाचन की वैधता को चुनौती दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रहे गजानन शाही, बैकुंठपुर के भाजपा प्रत्याशी मिथलेश तिवारी, झाझा के राजद उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद यादव, परिहार विधानसभा क्षेत्र की राजद प्रत्याशी रितु कुमार समेत बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव याचिकाएं दायर कर चुनाव परिणाम को चुनौती दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के सिलसिले में पटना हाईकोर्ट में नवगठित निर्वाचन ट्रिब्यूनल में याचिकाओं को चीफ जस्टिस संजय करोल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब उनके द्वारा अधिकृत जज इन चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे।
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