पूर्व नौकरशाह का कहना है कि इसके दायरे में अनुसूचित क्षेत्रों सहित वीएमआरडीए अवैध है

0
66


‘कुछ गांवों को पहले ही संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत लाने का प्रस्ताव दिया जा चुका है’

पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव ईएएस सरमा ने गुरुवार को यहां कहा कि जिस तरह से वीएमआरडीए (विशाखापत्तनम महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण) जिले में अनुसूचित क्षेत्रों को अपने दायरे में शामिल करने की कार्यवाही कर रहा है, वह अवैध और असंवैधानिक है।

उन्होंने कहा कि कुछ गांवों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत लाने का प्रस्ताव पहले ही दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वीएमआरडीए का गठन किया गया है, वह संविधान के अनुच्छेद 243जेडई के प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें स्थानीय रूप से निर्वाचित विधायकों में से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए इसे क्षेत्रीय नियोजन अभ्यास करने के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं माना जाना चाहिए, उन्होंने कहा।

श्री सरमा इस मुद्दे पर मुख्य सचिव समीर शर्मा को पहले ही पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि गांवों को शामिल करने का वीएमआरडीए का प्रस्ताव पंचायत विस्तार से अनुसूचित क्षेत्रों (पेसा) अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम दोनों का भी उल्लंघन करता है, जिसके तहत स्थानीय जनजातीय ग्राम सभाओं की उन सभी मामलों पर निर्णय लेने में विशेष भूमिका होती है जो इससे प्रभावित होते हैं। स्थानीय आदिवासियों का जीवन

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में राज्यपाल और राष्ट्रपति, जिन्हें विशेष जिम्मेदारी दी गई है, को इन अधिसूचनाओं को जारी करने से पहले सूचित किया जाना चाहिए था।

श्री सरमा ने कहा कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 में कहा गया है कि ऐसे सभी मामले जो आदिवासियों से संबंधित हैं, उनके विचार के लिए टीएसी (जनजातीय सलाहकार समिति) के समक्ष रखे जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्ताव को संसाधित करने में राज्य नगर प्रशासन और शहरी विकास और वीएमआरडीए द्वारा इस प्रावधान की भी अनदेखी की गई है।

.



Source link