Home Bihar पूर्व सांसद आनंद मोहन को सिविल कोर्ट से मिली जमानत: वर्ष 1991 के लोकसभा उप चुनाव का है मामला, समर्थकों में खुशी की लहर

पूर्व सांसद आनंद मोहन को सिविल कोर्ट से मिली जमानत: वर्ष 1991 के लोकसभा उप चुनाव का है मामला, समर्थकों में खुशी की लहर

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पूर्व सांसद आनंद मोहन को सिविल कोर्ट से मिली जमानत: वर्ष 1991 के लोकसभा उप चुनाव का है मामला, समर्थकों में खुशी की लहर

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सहरसा2 घंटे पहले

सहरसा मंडल कारा में डीएम जी कृशनैया हत्या कांड मामले में 14 वर्षों से ऊपर सजा काट रहे पूर्व सांसद आनन्द मोहन आज पेशी के लिए सिविल कोर्ट सहरसा आये।जहां उन्हें आज मंगलवार 26 जुलाई को 31 साल पुराने केस जो लोकसभा उप चुनाव से ज़ुरा हुआ मामला था उसमें आज जज विकास कुमार सिंह के कोर्ट में साक्ष्य के अभाव में रिहाई की गई है।

पेशी के दौरान पूर्व सांसद आनन्द मोहन ने मीडिया से कहा कि वर्ष 1991 का लोकसभा उप चुनाव का मामला था,और 31 साल पुराना। माननीय न्यालय एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट विकास कुमार सिंह के यहां चल रहा था।आज साक्ष्य के अभाव में बाईज्जत हमें बड़ी किया गया है।हम कोर्ट का आभार प्रकट करते हैं।मैं बार बार कहता रहा कि न्यायपालिका पर मुझे पूर्व से ही आस्था थी और रहेगी।

उन्होंने ये भी कहा की रिहाई के मामले में आप सभी जानते हैं कि बिहार का बच्चा बच्चा जनता है की डीएम जी कृशनैया के मामले में में पूर्णतः निर्दोष हूँ।यहां तक कि जो एनडीए की सरकार आज बैठी है इसके हर छोटे बड़े नेताओं ने और बिहार की कोई पार्टी नहीं बची जिसके शीर्ष नेताओं ने ये नहीं कहा होगा की आनंद मोहन निर्दोष है।बावजूद इसके सजा पूरी होने के बाद हम अपने मित्रों के सरकार में हैं,निराश नहीं हैं,क्योंकि हम जानते हैं अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो सूरज को उगने से नहीं रोक सकता,और रात को औकाद नहीं है जो सुबह को रोके।इसलिए हम इन बातों से घबराते नहीं हैं।हो सकता है नियति हमारी कोई बड़ी भूमिका तय किया हो।न्यायपालिका पर आस्था है मुझे न्याय मिलेगी।

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