Home Bihar पॉक्सो कोर्ट का 4 दिनों में दूसरा बड़ा फैसला: भागलपुर में नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, पीड़िता को मिलेंगे 3 लाख

पॉक्सो कोर्ट का 4 दिनों में दूसरा बड़ा फैसला: भागलपुर में नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, पीड़िता को मिलेंगे 3 लाख

0
पॉक्सो कोर्ट का 4 दिनों में दूसरा बड़ा फैसला: भागलपुर में नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, पीड़िता को मिलेंगे 3 लाख

[ad_1]

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भागलपुर2 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक
  • बीते 25 मार्च को कोर्ट ने आरोपी को दिया था दोषी करार
  • करीब साढ़े छह वर्षों बाद दुष्कर्मी को सुनाई गई सजा

भागलपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। साथ में 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बीते चार दिनों में इस कोर्ट द्वारा नाबालिग से रेप के मामले में यह दूसरी सजा सुनाई गई है। इससे पहले बुधवार को भी विशेष जज रोहित शंकर ने रेप के दोषी दिलीप मंडल को 20 साल की सजा सुनाई थी। आज का यह मामला जिले के कजरैली थाना क्षेत्र का है। घटना 14 सितंबर 2014 को हुई थी। करीब साढ़े छह वर्षों बाद बीते 25 मार्च को कोर्ट ने आरोपी 30 वर्षीय मोहम्मद बंटी को दोषी करार दिया था।

जबरन पकड़ बगीचे में किया था दुष्कर्म

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि 14 सितंबर 2014 की दोपहर 15 वर्षीय एक किशोरी घास काटने दियारा क्षेत्र में गई थी। लौटने के क्रम में शाम हो गई। करीब 5 बजे मोहम्मद बंटी ने पीड़िता को जबरन पकड़ लिया और एक बगीचे में ले जाकर दुष्कर्म किया। हालांकि उसे ऐसा करते एक ग्रामीण ने देख लिया था। उसी ने किशोरी के परिजनों को खबर दी। पीड़िता की मां अन्य लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंची और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मारपीट और जेल जाने से बचने के लिए मोहम्मद बंटी ने पहले पीड़िता से शादी करने के लिए हामी भर दी थी लेकिन चार दिन बाद मुकर गया। गांव में पंचायत भी हुई जिसमें उसने शादी करने से साफ इंकार कर दिया। तब पंचों ने पीड़िता के माता-पिता को प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही।

पीड़िता के माता-पिता ने कजरैली थाने में IPC की धारा 376 और पॉक्सो कानून की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कराया। दोनों पक्षों की तरफ से बहस हुई जिसमें अभियोजन ने कुल 9 गवाह पेश किए। सभी ने मामले को सत्य बताया। 25 मार्च 2021 को आरोपी को प्राथमिक धाराओं में दोषी पाया गया और आज 27 मार्च 2021 को उसे सजा सुना दी गई। कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपए आर्थिक दंड भी लगाया है। इसे नहीं देने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। साथ ही पीड़िता को 3 लाख रुपए देने का आदेश सरकार को निर्गत किया गया है।

दोषी का परिवार कह रहा – जबरन फंसाया

कोर्ट के आदेश के बाद दोषी की मां ने कहा कि उसे जबरन फंसाया गया है। जिस लड़की से दुष्कर्म की बात कही जा रही है, उसके परिवार वाले मेरे बेटे से शादी कराना चाहते थे। जब मेरा बेटा नहीं माना तो इस आरोप में फंसा दिया। उसका परिवार है, दो वर्ष की बेटी है। अब इन्हें कौन देखेगा?

बीते आठ दिनों में दुष्कर्म के तीसरे दोषी को सजा

भागलपुर पॉक्सो कोर्ट का आज आया फैसला इस तरह के मामले में बीते आठ दिनों में आया तीसरा फैसला है। इसके पहले बीते बुधवार 24 मार्च को इसी कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक और आरोपी को 20 साल की सजा दी थी। शुक्रवार 20 मार्च को पटना के पोक्सो कोर्ट ने नौबतपुर में दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को उमकैद की सजा दी थी।

खबरें और भी हैं…

[ad_2]

Source link