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कोयंबटूर की महिला अदालत ने गुरुवार को पोलाची यौन उत्पीड़न मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का काम पूरा कर लिया।
मामले के सभी नौ आरोपी एन. रिशवंत उर्फ सबरीराजन, 26, के. थिरुनावुक्कारासु, 28, एन. सतीश, 30, टी. वसंतकुमार, 25, आर. मणिवन्नन उर्फ मणि, 31, के. अरुलानंथम, 34, पी. बाबू उर्फ ’बाइक’ बाबू (27), हारोनिमस पॉल (29) और एम. अरुणकुमार (29) को सत्र न्यायाधीश आर. नंदिनीदेवी के समक्ष पेश किया गया। जज ने बंद कमरे में आरोपियों के खिलाफ आरोप पढ़कर सुनाए।
अदालत के सूत्रों ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा), 354 बी (आक्रमण करने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल का उपयोग), 392 (डकैती के लिए सजा) के तहत आरोप तय किए गए थे। आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार की सजा); सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ई (गोपनीयता के उल्लंघन के लिए सजा); और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध (TNPHW) अधिनियम की धारा 4 (महिलाओं के उत्पीड़न के लिए दंड) अधिनियम।
आरोपियों को चार्जशीट की प्रतियां और पिछले सत्रों में बचे लोगों के बयान (पुलिस और मजिस्ट्रेट को दिए गए) प्रदान किए गए थे।
अदालत के सूत्रों ने कहा कि इन बयानों की प्रतियां, जो आठ बचे लोगों ने पुलिस और मजिस्ट्रेट को दी थीं, बुधवार को नौ आरोपियों को प्रदान की गईं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को तय की है।
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