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पटना32 मिनट पहले
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पटना हाईकोर्ट।
पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए मोतिहारी स्थित रमगढ़वा के बाल विकास पदाधिकारी पर तीन हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया। दरअसल, कार्यपालक सहायक के पद से बर्खास्त कर दिए जाने के आदेश को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर यह सुनवाई की गई। जस्टिस पी बी बजन्थरी की एकलपीठ ने दीपक कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त अधिकारी को अपने पॉकेट से अर्थदंड की राशि जमा करने का आदेश दिया गया है।
इस मामले में उक्त बाल विकास पदाधिकारी को कोर्ट द्वारा हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा गया था कि इस तरह के अन्य मामलों में संविदा की अवधि में विस्तार किया गया है या नहीं ?
याचिकाकर्ता ने मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) के जिलाधिकारी द्वारा 11सितम्बर, 2014 को जारी बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करने का आग्रह याचिका के जरिये किया था।
याचिककर्ता के अधिवक्ता अखिलेश दत्त वर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता को उसके पद से रामगढ़वा के सी डी पी ओ की अनुशंसा पर मनमाने और गैरकानूनी तरीके से बर्खास्त कर दिया गया है। याचिका के जरिये आग्रह किया गया है कि याचिकाकर्ता को कार्यपालक सहायक (डेटा एंट्री ऑपरेटर) के पद पर फिर से बहाल करने का आदेश दिया जाए।
याचिकाकर्ता ने बकाया सैलरी का भुगतान करने हेतु आदेश देने का भी आग्रह किया है। इस मामले में आगे की सुनवाई आगामी बुधवार को की जाएगी।
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