Home Bihar बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की बैठक: राजस्व एवं भूमि सुधार और विधि विभाग का फैसला; मठ व मंदिरों की 29500 एकड़ भूमि घोषित होगी राष्ट्रीय संपत्ति

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की बैठक: राजस्व एवं भूमि सुधार और विधि विभाग का फैसला; मठ व मंदिरों की 29500 एकड़ भूमि घोषित होगी राष्ट्रीय संपत्ति

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बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की बैठक: राजस्व एवं भूमि सुधार और विधि विभाग का फैसला; मठ व मंदिरों की 29500 एकड़ भूमि घोषित होगी राष्ट्रीय संपत्ति

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पटना7 मिनट पहले

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अवैध कब्जाधारियों से मठ-मंदिर की जमीन को मुक्त कराया जाएगा। - Dainik Bhaskar

अवैध कब्जाधारियों से मठ-मंदिर की जमीन को मुक्त कराया जाएगा।

सूबे में मठ-मंदिरों की साढ़े 29 हजार एकड़ जमीन लोक भूमि (राष्ट्रीय संपत्ति) घोषित होगी। अवैध कब्जाधारियों से मठ-मंदिर की जमीन को मुक्त कराया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि मठ-मंदिर की जमीन की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक का निर्देश जारी होगा। अवैध तरीके से खरीदी गई जमीन की जमाबंदी रद्द की जाएगी। वो मंगलवार को विधि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री ने विधि विभाग एवं बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को संयुक्त रूप से अनुरोध किया कि धार्मिक न्यास पर्षद के अन्तर्गत आनेवाली जमीन को लोक भूमि के तहत लाने, धार्मिक न्यास पर्षद के तहत चिह्नित मठ-मंदिर की भूमि के विक्रय पर रोक लगाने और पूर्व में मठ-मंदिर की विक्रय की गई भूमि की जमाबंदी रद्द करने के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र तैयार करें ताकि इस ओर तेजी से कार्रवाई की जा सके। बैठक में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद के अधीन मठ-मंदिर की भूमि के प्रबंधन और संरक्षण के साथ उनको अतिक्रमण से कैसे बचाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा हुई। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि हज भवन की तरह बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद का भवन बनेगा।

जमीन पोर्टल पर अपलोड होगी, अवैध कब्जा हटेगा
विधि और गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोेद कुमार ने कहा कि मठ-मंदिर की जमीन पोर्टल पर अपलोड होंगे। मुख्यमंत्री शीघ्र पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। ऐसी व्यवस्था करने की योजना है कि सीओ, मुखिया, प्रखंड प्रमुख, अन्य जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से बनी कमेटी मठ-मंदिरों की जमीन की देखरेख करेगी। जमीन के उपयोग के लिये कमेटी ऑनलाइन टेंडर करेगी। पुजारी का चयन कमेटी करेगी। उन्हें वेतन नहीं मठ-मंदिर की कमेटी रहने-सहने की व्यवस्था करेगी। मंत्री ने निर्देश दिया कि भगवान या इष्ट देव का नाम ऑनरशीप में रखा जाय। किसी भी स्थिति में बिक्री किये गये भूमि का दाखिल-खारिज नहीं किया जाय।

पूर्व में मठ-मंदिर की विक्रय की गई भूमि के दाखिल-खारिज उपरांत कायम की गई जमाबंदी को रद्द किया जाये। बैठक में धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा मठ-मंदिर-धर्मशाला-कबीर मठों की जमीन से संबंधित पोर्टल का प्रारूप प्रदर्शित कर बताया गया कि जिले के अपर समाहर्त्ता नोडल पदाधिकारी रहेंगे एवं अंचल अधिकारी से जमीन की विवरणी प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड करेगे।

  • बिक्री पर तत्काल रोक, अवैध तरीके से खरीदी जमीन की जमाबंदी रद्द होगी
  • हज भवन की तरह बनेगा धार्मिक न्यास पर्षद का भवन, मठ-मंदिरों की आय से चलेगा पर्षद

पर्षद अध्यक्ष बोले- मठ-मंदिर की संपत्ति में ईष्ट देव का नाम ओनरशिप में हो
बिहार धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष एके जैन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जानकारी दी। कहा कि कोर्ट का आदेश है कि मठ-मंदिर-कबीर मठ की संपत्ति में भगवान या इष्ट देव का नाम ऑनरशीप में लिखा जाए। सेवायत या पुजारी का नाम अभ्यिुक्ति कॉलम में लिखा जाए।

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