मोतिहारी के लोक अभियोजक की नियुक्ति का मामला: पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आदेश को किया रद्द, विधि विभाग को पुन: नियुक्ति के लिए कहा

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मोतिहारी के लोक अभियोजक की नियुक्ति का मामला: पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आदेश को किया रद्द, विधि विभाग को पुन: नियुक्ति के लिए कहा


पटना6 घंटे पहले

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जय प्रकाश मिश्र।

गैरकानूनी तरीके से हटाए गए मोतिहारी के लोक अभियोजक (पीपी) जय प्रकाश मिश्र के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आदेश को रद्द कर दिया हैl साथ ही विधि विभाग को प्रकाश मिश्रा को पुन: नियुक्ति करने का निर्णय लेने के लिए कहा हैl याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. सतीश चंद्र मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है।

जय प्रकाश मिश्र।

जय प्रकाश मिश्र।

इससे पहले हाईकोर्ट ने CM के प्रधान सचिव को दिया था नोटिस
बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने इससे पहले 2 मार्च को मामले में सुनवाई की थी। अदालत के आदेश के बाद भी पद पर बहाल नहीं किये जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही मुख्यमंत्री के प्राधन सचिव को नोटिस जारी किया था। कोर्ट का कहना था कि विधि विभाग के संयुक्त सचिव उमेश कुमार शर्मा को खुद पहल करना चाहिए था कि हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन किस तरह से हो।

जस्टिस पी बी बजन्थरी की एकलपीठ ने गैरकानूनी तरीके से हटाए गए मोतिहारी के लोक अभियोजक ( पीपी ) जय प्रकाश मिश्र द्वारा अदालती आदेश की अवमानना को लेकर दायर अवमानना याचिका पर अधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता डॉ सतीश चन्द्र मिश्र को सुनने के बाद उक्त आदेश को पारित किया। इसके पूर्व कोर्ट ने विधि विभाग के संयुक्त सचिव को नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा था।

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