रेल यात्री ध्यान दें! ये नियम तोड़ा तो खानी पड़ेगी जेल की हवा, NGT ने जारी किया आदेश

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नई दिल्ली. Indian Railways: भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं. इस दौरान कई लोग रेलवे स्टेशन पर चिप्स, खाने-पीने की दूसरी चीजों के रैपर या फिर कोई और चीज बिना सोचे-समझे इधर-उधर फेंक देते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो सावधान हो जाइए. रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ रेलवे एक्शन करेगा. इतना ही नहीं इस आदत के चलते आपके खिलाफ पुलिस केस दर्ज (police case registered) हो सकता है और आपको जेल जाना पड़ सकता है.

एनजीटी ने आदेश किया जारी

आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश (NGT orders)जारी कर दिए हैं. जिन आदेशों को आईआरसीटीसी (IRCTC)ने सभी स्टेशन प्रभारी को भेज दिया है. इसलिए बिना सोचे समझे स्टेशन पर गंदगी फैलाने की बिल्कुल न सोचे. कोई भी रैपर बॅाक्स में ही डालें. ताकि स्टेशन पर गंदगी न फैले. यात्री रेलवे परिसर में गदंगी फैलाने से बाज नहीं रहे हैं. कई बार गुजरती ट्रेनों के पहियों में भी ये रेपर फंस जाते हैं. इससे पहियों के जाम होने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. 

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गंदगी फैलाने पर हो सकती है जेल

एनजीटी ने हाल ही में रेलवे को आदेश दिया था कि वे अपने स्टेशन को साफ-सुथरा रखे. इसके बाद रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव करके प्लेटफॅार्म पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की है. अभी तक सिर्फ जुर्माना वसूलकर ही संबंधित व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था. आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक को गंदगी से मुक्त करने के लिए अलग से फ्लाइंग स्कवायड बनाया गया है. जो समय-समय पर सप्राइज चेकिंग करेगा. साथ ही जोन के आला अफसरों को भी निरीक्षण की हिदायत दी गई है. नार्दन रेलवे के आदेश के बाद ये व्यवस्था कई स्टेशनों पर लागू भी कर दी गई है.

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इन फैक्ट्रियों पर भी हो सकती है कार्रवाई

इसके अलावा रेलवे उन फैक्ट्रियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएगा, जो रेलवे ट्रैक के किनारे बने हुए हैं और रेलवे प्रॉपर्टी पर गंदगी फैलाते हैं. ऐसे लोगों की पहचान शुरु कर दी गई है. उनकी फोटोग्राफी व वीडियो ग्राफी भी कराई जाएगी. जिससे सबूत के तौर पर उसे पेश किया जा सके. ट्रैक के आस-पास बसी  झुग्गियों के सामने भी अगर गंदगी मिली तो उनसे भी रेलवे जुर्माना वसूलेगा.

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