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विजयवाड़ा
न्यायमूर्ति डी. रमेश की आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सोमवार को वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले के मुख्य आरोपी सुनील यादव, जी. उमा शंकर रेड्डी और देवीरेड्डी शिव शंकर रेड्डी द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।
वर्तमान में कडपा की केंद्रीय जेल में बंद, आरोपी ने स्वास्थ्य के आधार पर और अन्य कारणों से जमानत मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि अदालत ने उनकी याचिका को ठुकरा दिया।
सीबीआई के वकील ए. चेन्नाकेसावुलु ने तर्क दिया कि यदि अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो जांच प्रभावित होने की संभावना है और उन्होंने जोर देकर कहा कि खराब स्वास्थ्य और उनमें से कुछ द्वारा जेल में बिताया गया समय केवल मुक्त होने का एक बहाना है।
पिछली सुनवाई में, न्यायमूर्ति रमेश ने उनकी जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, जबकि सीबीआई को राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी द्वारा मामला सौंपे जाने के दो साल से अधिक समय बाद भी एक बड़ी सफलता हासिल करना बाकी है। यह हत्या राज्य में 11 अप्रैल को चुनाव होने से बमुश्किल एक महीने पहले 15 मार्च 2019 को हुई थी।
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