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पटनाएक घंटा पहले
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लालू प्रसाद का बढ़ा इंतजार, जमानत याचिका पर 11 दिसंबर को होगी सुनवाई।
- चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई 11 दिसंबर तक टली
- लालू के वकील ने सीबीआई द्वारा बेल पीटिशन पर दिये गए जबाब पर रिज्वांइडर देने के लिए समय मांगा है
11 दिसंबर तक लालू प्रसाद जेल में ही रहेंगे यह तय हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार लालू को 14 दिनों की यह कैद कोर्ट ने नहीं बल्कि उनके वकील ने ही दिलवाई है। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आज लालू यादव की जमानत याटिका पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई अब 11 दिसंबर तक टाल दी गई है। वैसे लालू चारा घोटाला मामले में अब तक 3 साल 9 महीने (1400 दिन) की सजा काट चुके हैं।
काउंटर जवाब देने के लिए मांगा समय
कोर्ट द्वारा मामले को 11 दिसंबर तक टालने की वजह लालू प्रसाद के वकील का आवेदन है जिसमें उन्होंने कोर्ट से समय मांगा है। लालू के वकील ने सीबीआई द्वारा लालू के बेल पीटिशन पर दिये गए जबाब पर रिज्वांइडर यानि काउंटर जबाब देने के लिए समय मांगा है। जानकार यह बताते हैं कि लालू को बेल मिलना आसान नहीं है। लालू को जिन चार मामलों में सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है उसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की है, और इन्हीं अपीलों की सुनवाई में हो रही देरी को लालू अपने बेल का ग्राउंड बना सकते हैं।
लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब 11 दिसंबर को सुनवाई
किन मामलों में सजा काट रहे लालू
लालू प्रसाद यादव को झारखंड में दर्ज चारा घोटाला के पांच मामलों में से चार में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। उन मामलों की अपील रांची हाईकोर्ट में लंबित है। वहीं, चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से संबंधित पांचवें मामले में अभी सीबीआई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिन चार मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा मिली है, उनमें से तीन में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। उन्होंने इसी आधार पर दुमका कोषागार के मामले में भी जमानत मांगी है। साथ ही उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया है।
क्या हैं लालू प्रसाद की मुश्किलें
लालू प्रसाद को जमानत मिलने के रास्ते में कई सारी मुश्किलें हैं। शुक्रवार को जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि सीबीआई कोर्ट ने दुमका कोषागार के दो अलग-अलग मामलों में लालू प्रसाद यादव को सात-सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसलों में दोनों सजाएं अलग-अलग चलाने का आदेश दिया है। इस कारण लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार के मामले में एक दिन की सजा भी नहीं काटी है। दूसरी तरफ ऐसे मामलों के जानकार ये बताते हैं कि जिस सीआरपीसी की धारा 436 ए के आधार पर लालू प्रसाद बेल मांग रहे हैं उसके तहत लालू आते ही नहीं, क्योंकि 436 ए का लाभ केवल विचाराधीन कैदियों को दिया जा सकता है न कि दोषी कैदियों को। जिस मामले लालू प्रसाद ने बेल के लिए आवेदन दिया है उसमें भी लालू प्रसाद को सजा हो चुकी है।
किन-किन मामलों में लालू को सजा
- लालू प्रसाद को चारा घोटाले के मामले में अबतक 27.5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।
- 24 मार्च 2018 को डोरंडा कोषागार अवैध निकासी के दो मामलों में 7-7 साल की सजा हुई, कुल 14 साल।
- 20 सितंबर 2013 को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई।
- 6 जनवरी 2013 को देवघर कोषागार से जुड़े मामले में साढ़े तीन साल की सजा।
- चाईबासा कोषागार से अवैध निकाली मामले में 5 साल की सजा।
कितनी सजा काटी है अब तक
- लगभग 3 साल 9 महीने (1400 दिन) की सजा काट चुके हैं लालू।
- पहली बार 30 जुलाई 1997 को 135 दिन के लिए जेल गए।
- दूसरी बार 28 अक्टूबर 1998 को 73 दिन के लिए जेल गए।
- तीसरी बार 5 अप्रैल 2000 को 11 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा।
- चौथी बार 28 नबंबर 2000 को 1 दिन के लिए जाना पड़ा था जेल
- पांचवीं बार 26 नबंबर को 23 दिनों के लिए जेल गए।
- छठी बार 3 अक्टूबर 2014 को जेल गए और 70 दिनों तक जेल में रहे।
- सातवीं बार 23 दिसंबर 2017 से जेल में अबतक बंद है।
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