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- 5 Lakh Compensation To The Families Of Died In Accident; 50 Thousand For Injured; Bihar Road Accident Latest News
पटना14 मिनट पहले
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15 सितंबर से मोटर वाहन दुर्घटना को लेकर नियम में कई बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें मोटर वाहन दुर्घटना में जान गंवाने वालों को 5 लाख और घायलों को 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
परिवहन सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें मोटर वाहन दुर्घटना को लेकर मुआवजा भुगतान का आदेश दिया गया है। इसके लिए एक विशेष साफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है जिससे पीड़ितों और उनके परिजनों को मुआवजा मिलने में देरी नहीं होने पाए।
ऐसे किया गया है बदलाव
परिवहन सचिव ने राज्य के सभी डीएम, एसएसपी, एसपी को जारी किए गए आदेश में कहा है कि मोटरवाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित को या गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल अंतरिम मुआवजा भुगतान के लिए बिहार मोटरगाड़ी ( संशोधन -1 ) नियमावली , 2021 एवं बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ( संशोधन -1 ) नियमावली , 2021 की अधिसूचना जारी की गई है। इसे 15 सितंबर 2021 से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है
अब ऐसी होगी नई व्यवस्था
परिवहन सचिव ने आदेश में कहा है कि इस नियमावली के अधीन राज्य के सभी अनुमंडल पदाधिकारी दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी ( Accidental claims inquiry officer ) एवं राज्य के सभी जिला पदाधिकारी दुर्घटना दावा मूल्यांकन पदाधिकारी ( Accidental claims Assessment officer ) होंगे । इसके तहत वाहन दुर्घटना के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित को 5 लाख और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए तत्काल अंतरिम मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया गया है ।
बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन
परिवहन सचिव का कहना है कि मुआवजा को लेकर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन मुख्यालय स्तर पर किया गया है। इस निधि से सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति – सह – जिला परिवहन पदाधिकारी को आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा इस मद से वास्तविक देनदारों को तत्काल मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद संबंधित बीमा कंपनी से राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी। इस नियमावली के अंतर्गत संशोधित प्रावधानों की कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ समन्वय किया जाना आवश्यक है साथ ही सभी संबंधितों को इस नियमावली में प्रावधान प्रक्रिया एवं निर्धारित प्रपत्रों की जानकारी दिए जाने का आदेश दिया गया है।
15 सितंबर से पहले अपडेट करने का आदेश
परिवहन सचिव ने कहा है कि जिला, अनुमंडल, प्रखंड और थाना स्तर के सभी संबंधित पदाधिकारियों को बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ( संशोधन -1 ) नियमावली , 2021 तथा बिहार मोटरगाड़ी ( संशोधन -1 ) नियमावली , 2021 की पूर्ण जानकारी दी जाए। आदेश दिया गया है कि जिला स्तर पर इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, ताकि नियमावली के प्रभावी होने की तिथि 15 सितंबर से वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों में तत्काल मुआवजा भुगतान एवं दावा निष्पादन की कार्रवाई संशोधित प्रावधानों के अन्तर्गत हो सके ।
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