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मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को ग्रेटर चेन्नई पुलिस को इंदु मक्कल काची के नेता अर्जुन संपत को उनकी 132वीं जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को चेन्नई के राजा अन्नामलाईपुरम में उनके स्मारक पर बीआर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की सशर्त अनुमति देने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने उन्हीं शर्तों पर अनुमति दी, जो पिछले साल दिसंबर में उच्च न्यायालय ने अंबेडकर की पुण्यतिथि के दौरान प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए लगाई थीं। न्यायाधीश ने यह वचन भी लिया कि याचिकाकर्ता को कोई परेशानी नहीं होगी।
याचिकाकर्ता ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह प्रतिमा पर चंदन का लेप, कुमकुम या विभूति नहीं लगाएगा और किसी के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाएगा या भाषण नहीं देगा। अदालत को यह भी आश्वासन दिया गया था कि मुट्ठी भर IMK कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा के दौरान कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाएगा।
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