Home Bihar निगम ने लिया ट्रेड लाइसेंस में राहत देने का फैसला: समय पर टैक्स देने पर 3% व तीन साल का एकमुश्त देने पर मिलेगी 10% छूट

निगम ने लिया ट्रेड लाइसेंस में राहत देने का फैसला: समय पर टैक्स देने पर 3% व तीन साल का एकमुश्त देने पर मिलेगी 10% छूट

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निगम ने लिया ट्रेड लाइसेंस में राहत देने का फैसला: समय पर टैक्स देने पर 3% व तीन साल का एकमुश्त देने पर मिलेगी 10% छूट

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मुजफ्फरपुर22 मिनट पहले

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स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल मेयर, नगर आयुक्त, डिप्टी मेयर व सदस्य। - Dainik Bhaskar

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल मेयर, नगर आयुक्त, डिप्टी मेयर व सदस्य।

निगम की स्टैंडिंग कमेटी ने गुरुवार को हुई बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए शहर के तमाम छोटे-बड़े कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस में राहत देने का फैसला लिया। अब कारोबारियों को पिछले पांच साल का जुर्माना नहीं लगेगा। स्लैब में भी बड़ी राहत देते हुए कारोबार के अनुसार 500, 1000, 1500 और 2500 रुपए के स्लैब से ट्रेड लाइसेंस शुल्क की वसूली का निर्णय लिया गया।

ट्रेड लाइसेंस की वसूली में निगम की ओर से कोई जोर-जबरदस्ती नहीं होगी। बल्कि, कारोबारी खुद ही फॉर्म भर कर देंगे कि उनका कारोबार का टर्न ओवर कितना है। इसी आधार पर ट्रेड लाइसेंस शुल्क जमा होगा। मेयर निर्मला साहू की अध्यक्षता में हुई नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में वही राहत कारोबारियों को देने का फैसला लिया गया, जो दैनिक भास्कर ने गुरुवार के अंक में प्रकाशित खबर में बताई।

स्टैंडिंग का निर्णय भी उसी अनुसार आया। बैठक में डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा,प्रेम पासवान,राजीव कुमार पंकु,अभिमन्यु चौहान,अमित कुमार,सुरभि शिखाबोर कन्हैया कुमार के साथ नगर आयुक्त नवीन कुमार और बाकी पदाधिकारी शामिल थे। पिछले दो साल से शहर में ट्रेड लाइसेंस को लेकर कारोबारियों और निगम प्रशासन में टसल का माहौल बना था।

स्टैंडिंग कमेटी ने बैठक में वही निर्णय लिया, जो दैनिक भास्कर ने पहले बताया

कारोबारी खुद फॉर्म भर बताएंगे टर्नओवर

ट्रेड लाइसेंस को लेकर दो तरह का रिबेट दिया गया है। जो कारोबारी वित्तीय वर्ष में समय पर शुल्क जमा करेंगे, उनको 3 प्रतिशत और जो तीन साल का एक साथ ट्रेड लाइसेंस शुल्क जमा करेंगे, उनको 10त्न रिबेट दिया जाएगा। मेयर ने हिदायत दी कि ट्रेड लाइसेंस को लेकर किसी तरह की जबरदस्ती दुकानदारों से नहीं होनी चाहिए।

कारोबार के सालाना टर्नओवर पर होगा स्लैब का निर्धारण

स्लैब का निर्धारण टर्नओवर पर होगा। टर्नओवर 3 लाख से कम अथवा कच्ची दुकान होने पर 500 रुपए के स्लैब से, तीन लाख व इससे ज्यादा टर्नओवर पर 1000 रुपए के स्लैब से, 5 लाख से नीचे टर्नओवर पर 1500 रुपए के स्लैब और 5 लाख से ज्यादा टर्नओवर पर 2500 रुपए के स्लैब से ट्रेड लाइसेंस शुल्क लगेगा।

शहर की सभी कच्ची गली और जर्जर सड़कों की मांगी सूची

स्टैंडिंग की बैठक में शहर के बदहाल सड़क पर भी निर्णय लिया गया। बारिश के पहले जर्जर सड़क का काम शुरू होगा। वार्ड-1 से 49 तक की सभी कच्ची गलियों और जर्जर हो चुकीं पक्की सड़कों की सूची संबंधित वार्ड पार्षद और वार्ड जमादार से मांगी गई है। यह सूची मेयर के यहां जमा होगी।

अवैध स्टॉल स्टेशन रोड से हटाए गए दुकानदारों को दिए जाएंगे

बैठक में तीन साल पर किराये में वृद्धि का फैसला लिया गया। किराया बढ़ोतरी के लिए मेयर को अधिकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि अवैध स्टॉलों को खाली करवा स्टेशन रोड के विस्थापित हुए दुकानदारों को दिया जाएगा।

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