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पटना6 घंटे पहले
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पटना सिविल कोर्ट के अपर जिला जज नवम कुमार गुंजन की अदालत ने शनिवार को सख्त कदम उठाते हुए अग्रिम जमानत याचिका में केस डायरी ना भेजने पर दीघा थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज करने तथा अस्थाई तौर पर वेतन अगले आदेश तक रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस आदेश पर अमल कराने का निर्देश पटना के वरीय आरक्षी अधीक्षक (SSP) को दिया है।
अदालत ने यह आदेश तब जारी किया जब दो अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई के बाद 30 जनवरी 2021 को केस डायरी की मांग की गई। लेकिन, केस के IO द्वारा कोर्ट के स्मार पत्र, शो कॉज नोटिस भेजने के बाद भी थाना प्रभारी ने केस डायरी भेजना तो दूर उन्हें नोटिस की जानकारी प्राप्त होने पर भी कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया।
अदालत ने माना कि थाना प्रभारी न्यायालय के आदेशों को जानबूझकर अवहेलना करने के साथ ही आम नागरिक को प्राप्त विधिक अधिकार का हनन करने के दोषी हैं। उन्हें दोषी मानते हुए यह निर्देश जारी किया गया है। अदालत ने थाना प्रभारी पर भादवि की धारा 175 व 187 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।
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