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पटना21 मिनट पहले
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थानावार तैयार हो रही है सूची, कोरोना काल में राजस्व का घाटा पूरा करने की तैयारी।
थानों में खड़ी गाड़ियों के मालिक आप भी हो सकते हैं। यह वह गाड़ियां है जिन्हें पुलिस ने किसी न किसी मामले में जब्त किया है। अब इनकी नीलामी की तैयारी चल रही है। गाड़ियों को नीलाम करने से एक तरफ कोरोना काल में राजस्व को हुए नुकसान की भरपाई होगी तो दूसरी तरफ पुलिस को बोझ भी कम होगा। थानों में इसे लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। बहुत जल्द लोगों को नीलामी में बोली लगाने का मौका मिल सकता है, जिसके बाद वह गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। शराब के मामले में जब्त गाड़ियों के अधिग्रहण और नीलामी करने का निर्देश दे दिया गया है।
गाड़ियों की तैयार होगी सूची
थानों में जब्त गाड़ियों की सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है। सूची तैयार होने के बाद थानावार लक्ष्य निर्धारित कर चरणवार वाहनों का निस्तारण किया जाएगा। जब्त वाहनों को रिलीज करने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने सभी नगर पुलिस अधीक्षक को 100 जब्त वाहनों के केस का अध्ययन कर नियमानुसार रिलीज करवाने का लक्ष्य दिया है। निर्देश दिया गया है कि वर्ष 2020 में विभिन्न थानों में जब्त वाहनों की सूची बनाकर उनके सभी कागजातों की जांच एवं केस डायरी का अध्ययन कर नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई करें।
थानों में जर्जर हो रहीं गाड़ियां
थानाें में सड़क के किनारे जहां तहां जब्त कर रखे गए वाहनों की वजह से गाड़ियां जर्जर हो रही हैं। थानों की सुंदरता खराब हो रही है, कहीं-कहीं यातायात की समस्या भी उत्पन्न हो रही है एवं राष्ट्रीय संपत्ति का भी नुकसान हो रहा है। ऐसे जब्त वाहनों को, जिसका उपयोग किया जा सके नियमानुसार रिलीज किया जाना आवश्यक है। ताकि ये गाड़ियां भविष्य में कचरा बन कर न रह जाए। थानों में जब्त गाड़ियों को रिलीज करने में आने वाली बाधाओं तथा उसे कैसे रिलीज किया जा सकता है इस पर सुझाव मांगा गया है। पुलिस पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि वाहन जब्ती के अधिकतर मामलों में वाहन मालिक थाने में वाहन रिलीज करने के लिए दावा करने नहीं आते हैं। जबकि संगीन मामलों में जब्त वाहनों को तब तक नहीं छोड़ा जाता है, जब तक न्यायालय का आदेश नहीं मिलता।
वाहन मालिकों के बारे में मांगी गई सूचना
पटना के प्रमंडलीश् आयुक्त ने बताया कि विभिन्न थानों में सड़क दुर्घटना, चोरी, शराबबंदी, यातायात उल्लंघन, अवैध खनन, ओवरलोडिंग एवं अन्य अपराध के मामलों में काफी संख्या में जब्त वाहन रखे हुए हैं। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के पदाधिकारियों द्वारा थानों में जब्त वाहन के वाहन मालिक का डिटेल्स प्राप्त कर थानों से वाहन न ले जाने के कारणों का पता लगाएंगे। इसके लिए पटना शहरी क्षेत्र के थानों में जब्त वाहनों की स्थिति सैंपल सर्वे कराया जा रहा है। वहीं सामान्य मामलों में जब्त वाहनों की जांच के लिए MVI की भी रोस्टर ड्यूटी लगाई जाएगी।
चोरी के बाद बरामद गाड़ियों को लेकर निर्देश
चोरी गई गाड़ियों के बरामद होने के बाद उनके मालिकों को हस्तगत कराने की दिशा में प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है ताकि वाहन मालिक जिनकी गाड़ियां चोरी हो गई तथा पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है उसे वाहन मालिक को दिया जा सके। आयुक्त ने कहा कि जिन मामलों में न्यायालय से अनुमति की आवश्यकता होगी उनमें न्यायालय के समक्ष विशेष अनुरोध प्रस्तुत किया जाए जिससे न्यायालय द्वारा उस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा सके।
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