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पटना2 घंटे पहले
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महाबोधि मंदिर में हुए ब्लास्ट के छह अभियुक्तों को भेजा गया बेउर जेल, अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।
बोधगया के महाबोधि मंदिर के कालचक्र मैदान के पास वर्ष 2018 में हुए विस्फोट और बम बरामदगी मामले के अभियुक्तों ने शुक्रवार को एनआईए की विशेष अदालत में अपना अपराध स्वीकार करने की इच्छा जताते हुए संयुक्त आवेदन दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तिथि तय की है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में इस मामले के 9 अभियुक्तों को कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में लंबित एक मामले से लाकर पेश किया गया जहां से उन्हें बेउर जेल भेज दिया गया।
मामले के अभियुक्त अहमद अली उर्फ कालू, मुस्तफिजुर रहमान उर्फ शाहीन उर्फ तुहिन, अब्दुल करीम उर्फ सलीम शेख, नूर आलम मोमिन, आरिफ हुसैन उर्फ शहीद, मो. आदिल शेख अब्दुल्लाह की ओर से आवेदन दाखिल कर स्वेच्छा से अपराध स्वीकार करने की बात कही गई। बाकी तीन अभियुक्त मो. पैगम्बर शेख, जहीउद्दील इस्लाम और आरिफ शामिल है।
घटना 19 जनवरी 2018 की है, जब महाबोधि मंदिर में बौद्ध धर्मावलंबियों की निगमा पूजा का आयोजन था। इसमें दलाई लामा के शामिल हुए थे। एनआईए ने जांच के दौरान अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के बाद नाै के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। उनके खिलाफ विशेष न्यायालय में विचारण चल रहा है।
2013 में भी हुई थी बम विस्फोट की घटना
कोलकाता में दर्ज मामले में पेशी वारंट के आधार पर इन अभियुक्तों को कोलकाता भेजा गया था। जहां से वापस लाकर पुन: शुक्रवार को वापस बेउर जेल भेज दिया गया। एनआईए ने इस मामले में भादवि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरसी 4/18 के रूप में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके आधार पर न्यायालय में विशेष वाद संख्या 1/18 दर्ज किया गया था। इससे पहले महाबोधि मंदिर परिसर में ही वर्ष 2013 में भी बम विस्फोट की घटना हुई थी।
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