Driving License बनवाना अब और भी आसान, Digital हो गई है पूरी प्रक्रिया

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दिल्ली: Driving Licence बनवाना पहले बहुत झंझट का काम होता था. जिले के RTO कार्यालय के कई चक्कर काटने पड़ते थे. दलालों का भी पूरा रैकेट आवेदक के आस-पास घूमता ही रहता था और अगर कहीं आप उनके चक्कर में फंस गए तो सरकारी फीस के अलावा हजारों रुपये आपसे वसूल लिए जाते थे लेकिन अब ये काम आप बिना दलालों के चक्कर में फंसे घर बैठे निपटा सकते हैं.

कई राज्यों में ऑनलाइन बन रहे हैं Driving Licence

यदि आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली या और किसी राज्य में रहते हैं तो आप बेहद आसान प्रक्रियाओं से गुजरते हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं. ज्यादातर राज्यों में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को Digital कर दिया है जिससे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की बड़ी दिक्कत खत्म हो गई है.

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया 

नए नियमों के मुताबिक सबसे पहले आवेदक को अपने जिले के RTO की वेबसाइट पर विजिट करना होगा. स्लॉट बुक होने के बाद तत्काल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस यानी शुल्क जमा करना होता है. इसके बाद आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार लाइसेंस परीक्षा के लिए तारीख का चुनाव कर सकते हैं. वेबसाइट पर ही ऑनलाइन फीस जमा करने का गेटवे भी दिया गया है. 

फीस जमा करने के बाद ऑनलाइन टेस्ट

आवेदक को सबसे पहले Learning License दिया जाता है. इसके लिए आवेदक को एक ऑनलाइन टेस्ट देना होता है. इस टेस्ट में आपसे कुल 10 सवाल पूछे जाते हैं और इनका जवाब महज 10 मिनट के अंदर ही देना होता है. जो आवेदक 10 में से 6 या उससे ज्यादा सवालों का सही जवाब दे देते हैं उन्हें ही टेस्ट में पास माना जाता है. सारे सवाल ट्रैफिक रूल्स से संबंधित होते हैं जैसे सड़क पर वाहन चलाते वक्त किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और अगर पीली लाइट हो तो इसका क्या मतलब है. इन जैसे जवाबों का सही उत्तर देने के बाद पास होने का सर्टिफिकेट आवेदक की मेल आईडी पर भेज दिया जाता है. इस सर्टिफिकेट की प्रिंट आउट कॉपी आवेदक अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं. 

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लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद गाड़ी चलाने के नियम

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है तो आप सड़क पर वाहन लेकर जा सकते हैं. इसके लिए भी कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होगा. आपको अपने वाहन पर L लिखवाना होगा जिसका मतलब Learning होता है. इसके अलावा ट्रैफिक रूल्स का ख्याल भी आपको रखना ही होगा.

स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया

लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं. लर्निंग लाइसेंस मिलने के 1 महीने के बाद से लेकर 6 महीने के बीच आपको दोबारा ऑनलाइन अप्लाई करके आपको अपने वाहन के साथ आरटीओ ऑफिस आकर ड्राविंग का टेस्ट देना होता है. दूसरी बार टेस्ट पास करने पर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है.

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बिना ड्राइविंग लाइसेंस के न चलाएं वाहन 

देश के नए मोटर वाहन कानून के लागू होने के बाद बिना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के वाहन चलाना आपकी जेब पर काफी भारी पड़ सकता है. बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, जो कि पहले केवल 1 हजार रुपये था. अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया Digital हो गई है तो आप घर बैठे भी ये काम पूरा कर सकते हैं.

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