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नई दिल्ली: GST रिटर्न (GST Return) भरने से चूक गए टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए एक और मौका है. ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्होंने अक्टूबर के लिए अपना GST रिटर्न यानि GSTR-3B फाइल नहीं किया है, वो अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
GST रिटर्न भरने का आखिरी मौका कल तक
GST सूत्रों के मुताबिक इनमें से टॉप 25,000 टैक्सपेयर्स के पास कल तक मतलब 30 नवंबर 2020 तक GST रिटर्न भरने का मौका है. जबकि 20 नवंबर 2020 आखिरी तारीख थी. ऐसे टैक्सपेयर्स को GST नेटवर्क के अधिकारी SMS और ई-मेल के जरिए खुद सूचित कर रहे हैं. अबतक 80 लाख सेल्स रिटर्न या GSTR-3B फाइल हो चुके हैं.
GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन शुरू होगा
इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये है कि,ऐसे टैक्सपेयर्स (Taxpayers) जिन्होंने अपना GST रिटर्न बीते 6 महीने से नहीं भरा है, उनके लिए बड़ी खबर है. उनका GST रजिस्ट्रेशन (GST Registration) अब कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. ऐसे 5.43 लाख टैक्सपेयर्स हैं जिन्होंने बीते 6 महीने से अपना GST रिटर्न नहीं भरा है. सूत्रों के मुताबिक GSTN को निर्देश दिया गया है कि वो रोजाना 1 लाख SMS और ई-मेल टैक्सपेयर्स को भेजें खासतौर पर उन्हें जिन्होंने डिफॉल्ट किया है और वक्त पर टैक्स रिटर्न नहीं भरा है.
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20 नवंबर थी आखिरी तारीख
GST नियमों के हिसाब से अक्टूबर में जो भी सप्लाई की गई है उसके लिए GSTR-3B को 20 नवंबर, 22 नवंबर और 24 नवंबर को फाइल करना था. ऐसे टैक्सपेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा था, उन्हें 20 नवंबर तक GSTR-3B दाखिल करना था. इन टॉप 25,000 टैक्सपेयर्स ने अबतक रिटर्न दाखिल नहीं किया है.
अक्टूबर में 1 लाख करोड़ के पार रहा GST रेवेन्यू
आपको बता दें कि अक्टूबर में GST कलेक्शन फरवरी के बाद से पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है, जो ये दर्शाता है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है. अक्टूबर में 80 लाख रिटर्न दाखिल हुए हैं. वित्त वर्ष 2019-20 के 12 महीनों में 8 महीने ऐसे रहे हैं जिसमें GST रेवेन्यू 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है.
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GST कलेक्शन पर कोरोना का असर
मौजूदा वित्त वर्ष में कोरोना महामारी की वजह से GST रेवेन्यू में काफी गिरावट दर्ज की गई है.
महीना GST रेवेन्यू (करोड़ रुपये)
अप्रैल 32,172
मई 62,151
जून 90,917
जुलाई 87,422
अगस्त 86,449
सितंबर 95,480
अक्टूबर 1,05,155
नवंबर के दूसरे सप्ताह में फर्जी जीएसटी चालान घोटाले के खिलाफ चले अभियान में जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ((DGGI)) और सीजीएसटी कमिश्नरेट ने अवैध तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ लेने के लिए 85 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पूरे देश में 3119 फर्जी जीएसटीआईएन कंपनियों के खिलाफ 981 मामले दर्ज किए गए हैं.
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