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Income Tax Return Filing: अगर आप भी नौकरी करते हैं और अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो आपके पास में 21 दिन का समय है. अगर आपने 31 जुलाई तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) नहीं किया तो आपको भारी पेनाल्टी देनी होगी. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने जानकारी देते हुए बताया है कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिये अब तक दो करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं.
11 जुलाई तक भरे गए 2 करोड़ रिटर्न
आयकर विभाग ने मंगलवार को ट्विटर पर जारी एक सूचना में कहा कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिये 11 जुलाई तक दो करोड़ आयकर रिटर्न भरे गये हैं. पिछले साल 20 जुलाई तक दो करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किये गये थे.
इनकम टैक्स विभाग ने किया ट्वीट
इनकम टैक्स विभाग ने अपने ट्वीट में कहा है कि करदाताओं के सहयोग से हमने पिछले साल के मुकाबले दो करोड़ का आंकड़ा इस वर्ष नौ दिन पहले ही हासिल कर लिया है. टैक्स विभाग ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिये अब तक रिटर्न नहीं भरने वालों से अंतिम समय की जल्दबाजी से बचने के लिये यथाशीघ्र रिटर्न दाखिल करने को कहा है.
इन लोगों को नहीं भरना है टैक्स
न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री है. इसी तरह यदि कोई ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करता है तो 60 साल से कम उम्र वालों के लिए यह छूट 2.5 लाख रुपये है और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए ये छूट 3 लाख रुपये तक है.
31 जुलाई से पहले फाइल कर दें ITR
इस बार आप 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इसके बाद अगर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है तो पेनल्टी लग सकती है. इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आयकरदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है. विभाग की तरफ से बताया जाता है कि किसी भी तरह की पेनाल्टी से बचने के लिए समय से आईटीआर फाइल कर दें.
किन लोगों को नहीं देनी होगी पेनाल्टी
आपको बता दें अगर आपकी वित्त वर्ष 2021-22 तक कुल आय ढाई लाख रुपये या इससे कम है तो आपको 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करने पर पेनाल्टी नहीं देनी होगी. आपकी तरफ से फाइल किया जाना वाला आईटीआर जीरो (0) आईटीआर कहलाएगा.
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