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Income Tax Return: वेतनभोगी लोगों के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी. वित्त वर्ष 2022-23 की इनकम का खुलासा इस तारीख तक करना था. हालांकि अब ये तारीख गुजर चुकी है. वहीं अगर अब कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर वित्त वर्ष 2022-23 की कमाई का खुलासा करेगा, उसको लेट फीस भी चुकानी होगी. इस बीच इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक अहम आंकड़ा शेयर किया गया है, जो कि लोगों के लिए भी काफी खास हो सकता है.
इनकम टैक्स रिटर्न
दरअसल, देश में अप्रैल-जून 2023 के बीच दाखिल आयकर रिटर्न की संख्या सालाना आधार पर करीब दोगुना होकर 1.36 करोड़ के पार पहुंच गई. आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी. जिन कंपनियों और लोगों के लिए अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है.
इनकम टैक्स
वहीं जुलाई में 5.41 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए. आयकर विभाग के अनुसार, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए. इसमें 53.67 लाख लोगों ने पहली बार आयकर रिटर्न दाखिल किया. आईटीआर दाखिल करने के ऑनलाइन मंच पर उपलब्ध तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून 2022-23 में 70.34 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे. अप्रैल-जून 2023-24 में यह संख्या 93.76 प्रतिशत बढ़कर 1.36 करोड़ से अधिक हो गई.
लेट फाइलिंग
आंकड़ों के अनुसार, इस बार एक करोड़ आईटीआर 26 जून तक दाखिल कर दिए गए थे, जबकि पिछले साल आठ जुलाई तक एक करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे. वहीं जिन लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है वो लोग 31 दिसंबर 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए लोगों को लेट फीस का भुगतान करना होगा, तभी आईटीआर दाखिल कर पाएंगे. (इनपुट: भाषा)
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