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Income Tax Return Update: अगर आपने भी इस बार आईटीआर (Income Tax Return) फाइल किया है तो यह अपडेट आपसे जुड़ा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से बताया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए 6.98 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए. इनमें से छह करोड़ से अधिक प्रोसेस्ड किये जा चुके हैं. आयकर एवं कॉरपोरेट टैक्स से जुड़ा शीर्ष निकाय सीबीडीटी (CBDT) ने एक बयान में कहा कि कुछ आयकर रिटर्न (ITR) के मामले में टैक्सपेयर की तरफ से कुछ जानकारी नहीं मुहैया कराने या जरूरी कदम न उठाने से विभाग उनको प्रोसेस्ड नहीं कर पा रहा है.
14 लाख रिटर्न को अभी तक वेरिफाई नहीं किया गया
सीबीडीटी के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए फाइल किए गए कुल आईटीआर में से करीब 14 लाख रिटर्न को टैक्सपेयर्स ने अभी तक वेरिफाई नहीं किया है. इसके अलावा विभाग ने 12 लाख टैक्सपेयर्स से आय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी मांगी है. इस संबंध में उन्हें ई-फाइलिंग खातों से अवगत करा दिया गया है. कुछ आईटीआर फाइल करने वालों ने अपने बैंक अकाउंट को वेरिफाई नहीं किया है.
6.98 करोड़ आईटीआर जमा किए गए
सीबीडीटी ने कहा, ‘टैक्स असेसमेंट ईयर 2023-24 में 5 सितंबर तक कुल 6.98 करोड़ आईटीआर जमा किए गए हैं. इनमें से 6.84 करोड़ रिटर्न वेरिफाइड हैं. छह करोड़ से ज्यादा आईटीआर यानी कुल सत्यापित रिटर्न में से 88 प्रतिशत को प्रोसेस्ड किया जा चुका है.’ आयकर विभाग ने 2.45 करोड़ से ज्यादा रिटर्न जमाकर्ताओं को रिफंड जारी कर दिया है. आयकर रिटर्न जमा करने के बाद उसका वेरिफिकेशन जरूरी होता है. इसके बाद ही आयकर विभाग उस रिटर्न को प्रोसेस्ड करता है.
आईटीआर की प्रोसेसिंग में लगने वाला समय निर्धारण वर्ष 2019-20 में 82 दिन और निर्धारण वर्ष 2022-23 में 16 दिन का था. इस समय को निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए घटाकर 10 दिन कर दिया गया है. सीबीडीटी ने कहा, ‘आयकर विभाग आईटीआर को त्वरित और कुशल तरीके से प्रोसेस्ड करने के लिए तैयार है.’ अभी तक सत्यापित नहीं किए गए 14 लाख रिटर्न के बारे में सीबीडीटी ने कहा कि रिटर्न सत्यापित न करने से प्रोसेसिंग में देरी होती है. टैक्सपेयर्स से सत्यापन प्रक्रिया तुरंत पूरी करने की भी बात कही गई.
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