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Ration Card New Rule: अगर आप भी सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो अपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है. सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार जल्द ही पात्र किसानों के लिए नया राशन कार्ड (New Ration Card) बनाया जाएगा. इससे पहले सरकार ने अपात्र लोगों से राशन कार्ड जमा करने की अपील भी की. सरकार की तरफ से कुछ शर्तों के तहत राशन कार्ड सरेंडर करने का नियम बनाया गया है. अगर आप सरकार के इन नियमों को नहीं मानते हैं तो सरकार एक्शन ले सकती है. गलत तरह से राशन का लाभ उठाने के चलते सरकार आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है.
पात्रों को नहीं मिल पा रहा लाभ
दरअसल, कोरोना महामारी (Covid-19) के दौरान सरकार ने लोगों की आर्थिक स्थिति देखते हुए सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने के लिए फ्री राशन योजना की शुरुआत की थी, जिसे अब सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सरकार की इस योजना का लाभ कई ऐसे लोघ भी उठा रहे हैं, जो पात्र नहीं हैं. ऐसे में सरकार लगातार इन लोगों से कार्ड सरेंडर करने की अपील कर रही है. दरअसल, सरकार की जानकारी में आया है कि कई राशन कार्ड धारक, इसके योग्य ही नहीं हैं और वह भी फ्री राशन का लाभ उठा रहे हैं, जिससे कई पात्र कार्ड धारकों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है.
सरकार करवा रही है जांच
ऐसे अपात्रों की पहचान के लिए सरकार जांच करवा रही है. अधिकारियों के माध्यम से अपात्र लोगों से तुरंत राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, और इसकी लास्ट डेट भी बढ़ा दी गई है. अगर कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो जांच के बाद उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जानिए क्या है नियम?
अगर अप भी राशन के नियम को नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि अगर किसी के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर, के अलावा गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख से अधिक सालाना की पारिवारिक आय है तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड अपने तहसील या डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा. अगर कोई अपात्र ऐसा नहीं करता है तो उस पर सर्कार सख्त एक्शन ले सकती है. बताया जा रहा है कि सरकार ऐसे परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी. इतना ही नहीं जब से वह राशन ले रहा है, तब से राशन की वसूली भी की जाएगी. हालांकि वसूली को लेकर सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन सरकार ने सख्ती जरूर दिखाई है.
कौन है अपात्र?
अब आपको बताते हैं किकिन लोगों को अपात्र की श्रेणी में रखा गया है. ऐसे परिवार जिनके पास हार्वेस्टर, मोटरकार, ट्रैक्टर, एसी, पांच केवी या इससे अधिक क्षमता का जनरेटर, 100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान, आयकरदाता, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 2 लाख प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष वाले परिवार योजना के लिए अपात्र हैं.यानी इन लोगों को सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है.
लोगों से की गई अपील
उत्तराखंड सरकार ने लोगों से अपील की गई है कि अपात्र लोग राशन कार्ड को सरेंडर कर दें. इसके साथ ही पात्रों के लिए नया कार्ड भी बनाया जाएगा. इतना ही नहीं, अपात्रों के राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
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