RBI ने Dhanlaxmi Bank पर लगाया 27.5 लाख रुपये का जुर्माना, एक और बैंक पर भी कार्रवाई, जानिए क्या है मामला

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मुंबई: RBI Penalty: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है. बैंकों पर ये जुर्माना रिजर्व बैंक के कुछ नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है. रिजर्व बैंक के अनुसार, धनलक्ष्मी बैंक पर ‘जमाकर्ताओं की शिक्षा एवं जागरूकता कोष योजना’ से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जबकि गोरखपुर में मौजूद NE और EC रेलवे कर्मचारियों के Multi-State Primary Cooperative Bank पर कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस के उल्लंघनों के चलते 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

Dhanlaxmi Bank बैंक पर जुर्माना 

रिजर्व बैंक ने जारी एक बयान में कहा कि धनलक्ष्मी बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की एक धारा के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है. जिसे जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 (योजना) के एक पैराग्राफ के साथ पढ़ा गया है. जबकि प्राथमिक सहकारी बैंक पर विशिष्ट निर्देशों के पालन नहीं करने के कारण यह जुर्माना लगा है.

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बैंकों को नोटिस भी जारी हुआ था 

रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन (ISE) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2020 तक अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आयोजित किया गया था, और उसी से संबंधित रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट और इंसपेक्शन रिपोर्ट की जांच के साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का पता चला. बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उल्लंघन के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए. 

ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा 

RBI के मुताबिक- व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए नोटिस और मौखिक प्रस्तुतियों के बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि योजना के साथ पढ़े गए अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप की पुष्टि की गई और बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना जरूरी है. हालांकि रिजर्व बैंक ने ये साफ किया कि यह जुर्माना रेगुलेटर कंप्लायंस में कमियों पर आधारित है और सहकारी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई सवाल नहीं खड़े करता है.

इसके पहले भी कई बैंकों पर एक्शन

पिछले महीने जुलाई में नियमों के उल्ंलघन को लेकर एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. साथ ही कर्ज बांटने से जुड़े कुछ नियमों के उल्लंघन को लेकर 14 बैंकों पर भी ऊपर जुर्माना ठोका था. इसमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक शामिल थे. रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर 50 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया था.

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