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RBI Cancelled Bank License: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से नियमों का पालन नहीं करने पर बैंकों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाता रहता है. लेकिन अब एक बैंक कल यानी 22 सितंबर से बंद हो जाएगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) की तरफ से बताया गया कि जिन ग्राहकों का भी इस बैंक में पैसा जमा है, वो कल से पैसा नहीं निकाल पाएंगे. पिछले दिनों आरबीआई ने कई बैंकों और वित्तीय सस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की थी.
बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं
आरबीआई (RBI) ने अगस्त में पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited) का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था. 22 सितंबर को आरबीआई का यह फैसला लागू होने के बाद बैंकिंग सर्विस बंद हो जाएंगी. आरबीआई की तरफ से जारी नोटिस में बताया गया था कि बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है.
लाइसेंस कैंसिल करने का कारण
रिजर्व बैंक की तरफ से बताया गया कि बैंक 22 सितंबर को अपना कारोबार बंद कर देगा. इसके बाद बैंक ग्राहक न तो पैसा जमा कर पाएंगे और न ही खाते से निकाल सकेंगे. इसके अलावा किसी भी तरह का वित्तीय लेनदेन नहीं हो सकेगा. आरबीआई की तरफ से बताया गया कि बैंक के पास पूंजी नहीं है और आगे कमाई की संभावना भी नहीं है. बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने का यही कारण है.
ग्राहकों के पैसे का क्या होगा?
इस बैंक में जिन भी ग्राहकों का पैसा जमा है, उन्हें आरबीआई की डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस योजना के तहत 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलेगा. इस नियम के अनुसार यदि किसी बैंक को वित्तीय हालत खराब होने पर बंद किया जाता है तो ऐसे में कस्टमर को DICGC के जरिये 5 लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर का फायदा मिलता है. यह पैसा संबंधित ग्राहक को दिया जाता है.
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