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Old vs New Tax Regime: अगर आप भी नौकरी करते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है. आयकर विभाग की तरफ से नौकरीपेशा और कंपनियों के लिए नया आदेश जारी किया गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा कि गया कि एम्प्लायर (Employer) को कर्मचारियों से चालू वित्त वर्ष में कर्मचारियों से उनकी पसंदीदा टैक्स रिजीम के बारे में पूछना होगा. उसके अनुसार ही इनकम पर टैक्स डिडक्शन (TDS) करना होगा.
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