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Windfall Tax: केंद्र की मोदी सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स (windfall tax) बढ़ा दिया है, जबकि डीजल के निर्यात पर इसे कम कर दिया गया है। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई है. नोटिफिकेशन में कहा गया कि सरकार के स्वामित्व वाली ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर टैक्स 17 नवंबर से 9,500 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 10,200 रुपये प्रति टन कर दिया गया है.
एक्सपोर्ट ड्यूटी 13 से घटाकर 10.5 रुपये हुई
विंडफॉल टैक्स (windfall tax) के पाक्षिक संशोधन में सरकार ने डीजल के निर्यात पर दर को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.50 रुपये प्रति लीटर ‘रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस’ शामिल है. जेट ईंधन या एटीएफ पर एक्सपोर्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसे एक नवंबर को पिछली समीक्षा में 5 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया था.
जेट ईंधन पर एक्सपोर्ट टैक्स में बदलाव नहीं
जेट ईंधन (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। इसे एक नवंबर को पिछली समीक्षा में 5 रुपये प्रति लीटर तय किया गया था. आपको बता दें सरकार की तरफ से प्रत्येक 15 दिन में विंडफॉल टैक्स की समीक्षा की जाती है. जबसे यह व्यवस्था शुरू हुई है, सबसे पहले 1 जुलाई को पेट्रोल और एटीएफ पर 6 रुपये प्रति लीटर व डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी.
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