Home Bihar दुष्कर्म और मानव तस्करी मामले में न्यायालय का फैसला: तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा, एक महिला भी है शामिल

दुष्कर्म और मानव तस्करी मामले में न्यायालय का फैसला: तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा, एक महिला भी है शामिल

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दुष्कर्म और मानव तस्करी मामले में न्यायालय का फैसला: तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा, एक महिला भी है शामिल

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बक्सर4 घंटे पहले

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बक्सर व्यवहार न्यायालय ने सुनाया फैसला - Dainik Bhaskar

बक्सर व्यवहार न्यायालय ने सुनाया फैसला

बक्सर व्यवहार न्यायालय ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म एवं मानव तस्करी के आरोपी महिला समेत तीन अभियुक्तो को सजा सुनाते हुए करवास भेज दिया गया। बक्सर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सह विशेष न्यायाधीश पास्को विवेक राय की अदालत ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म एवं मानव तस्करी के मामले में अभियुक्तों को दोषी पाया है।जिस पर सभी को 20-20 साल की सश्रम कारवास की सजा सुनाने के साथ ही 20-20 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया है।

30 सितंबर 2012 का है मामला

जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि, घटना 30 सितंबर 2012 की है। 14 वर्षीय नाबालिग को पप्पू दलाल, मुन्ना अंसारी एवं शाहिना खातून ने बहाना बनाकर अपने घर बुलाया तथा उसे बनारस ले गई जहां उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया। बाद में अभियुक्तों ने पीड़िता को मुंबई के वेश्यालय में बेच दिया। उक्त मामले में बक्सर नगर थाना में कांड संख्या 75 /2014 दर्ज कराई गई थी, पीड़िता को पुलिस ने वेश्यालय से रिहा कराया था।

सुनवाई में पीड़िता के अलावा पुलिस, चिकित्सक एवं अन्य साक्षियों ने घटना को सत्य बताया।दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 376 एवं 4 तथा 5 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाकर 20-20 साल की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपया का अर्थदण्ड भी लगाया है।विशेष पास्को के वकील सुरेश कुमार सिंह ने कहा कि मामला बक्सर नगर थाना से सम्बंधित था।जिसमे नाबालिक को षणयंत्र के तहत बहला फुसलाकर मुंबई ले गए उसके साथ दुष्कर्म किया फिर वेश्यालय में बेच दिया।निसमे तीन लोगों का नाम था तीनो दोषी पाये गये है।

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