Home Bihar पटना में 30 सितंबर के बाद नहीं चलेगी डीजल बसें: सभी निजी डीजल बसों पर रोक, नए सीएनजी बसों का किया किया जाएगा परिचलान

पटना में 30 सितंबर के बाद नहीं चलेगी डीजल बसें: सभी निजी डीजल बसों पर रोक, नए सीएनजी बसों का किया किया जाएगा परिचलान

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पटना में 30 सितंबर के बाद नहीं चलेगी डीजल बसें: सभी निजी डीजल बसों पर रोक, नए सीएनजी बसों का किया किया जाएगा परिचलान

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पटना43 मिनट पहले

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पटना शहरी क्षेत्र पटना नगर निगम एवं दानापुर, खगौल तथा फुलवारीशरीफ नगर परिषद् में चलने वाले सभी निजी डीजल बसों की जगह सीएनजी बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा डीजल चालित निजी बसों को नए सीएनजी बसों से प्रतिस्थापन के लिए बिहार स्वच्छ ईंधन (सिटी बस प्रोत्साहन) योजना, 2023 के तहत आवेदन आमंत्रित किये गया है।

30 सितंबर के बाद डीजल चालित बसों का परिचालन है प्रतिबंधित

पटना शहरी क्षेत्र के परिवेशीय वायु गुणवता में सुधार के उद्देश्य से पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्र की सीमा में 30 सितंबर,2023 के बाद डीजल चालित सिटी बसों का परिचालन प्रतिबंधित किया गया है।

सीएनजी बसों के परिचालन से प्रदूषण में आएगी कमी

परिवहन सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि बिहार स्वच्छ ईंधन (सिटी बस प्रोत्साहन) योजना के तहत पटना शहरी क्षेत्र में परिचालित पुराने डीजल चालित बस को नए सीएनजी चालित बस से प्रतिस्थापन पर अनुदान दिया जायेगा। पटना शहरी क्षेत्र में डीजल की जगह सीएनजी बसों के परिचालन से प्रदूषण में कमी आयेगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में कुल 161 सीएनजी बसों का परिचालन विभिन्न मार्गों पर किया जा रहा है, जिसमें से 111 सीएनजी बसों का परिचालन पटना नगर सेवा के विभिन्न मार्गों पर किया जा रहा है।

अधिकतम 7.50 लाख रुपए का मिलेगा अनुदान

बिहार स्वच्छ ईंधन (सिटी बस प्रोत्साहन) योजना के तहत वाहन के एक्स शोरुम मूल्य (सभी टैक्स सहित) का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम 7.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा। यह अनुदान 24़+D/24़+D से अधिक तक बैठान क्षमता वाले डीजल चालित सिटी बसों का अधिकतम 24+D /32+D तक बैठान क्षमता वाले सीएनजी बस से प्रतिस्थापन पर अनुदान दिया जायेगा।

अनुदान के लिए पटना डीटीओ ऑफिस में कर सकेंगे आवेदन

परिवहन सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निजी डीजल बस संचालक 27 मई तक पटना जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। लाभुकों के चयन के लिए जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।

आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात जमा करना होगा

– पुराने वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र।

– नए सीएनजी वाहन का कोटेशन।

– पुराने वाहन का पूर्व स्वीकृत परमिट की प्रति।

– पुराने वाहन का फिटनेस, वैध बीमा प्रमाण पत्र, पीयूसी प्रमाण पत्र।

– लाभुक के आधार कार्ड की प्रतिलिपि।

– लाभुक के बैंक खाता की विवरणी।

– वित पोषण संस्था का ऋण स्वीकृति पत्र।

– पूर्व धारित डीजल चालित बस का परिचालन पटना शहरी क्षेत्र (पटना नगर निगम एवं दानापु, खगौल तथा फुलवारीशरीफ नगर परिषद्) में नहीं किया जाएगा। इस आशय का घोषणा पत्र।

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