Home Bihar बेतिया में महिला अपराध पर शिकंजा कसने की तैयारी: 24 अप्रैल को एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन, 20 थानों में महिला हेल्प-डेस्क को सिखाया जाएगा कानून का गुर

बेतिया में महिला अपराध पर शिकंजा कसने की तैयारी: 24 अप्रैल को एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन, 20 थानों में महिला हेल्प-डेस्क को सिखाया जाएगा कानून का गुर

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बेतिया में महिला अपराध पर शिकंजा कसने की तैयारी: 24 अप्रैल को एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन, 20 थानों में महिला हेल्प-डेस्क को सिखाया जाएगा कानून का गुर

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बेतिया16 मिनट पहले

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बेतिया में महिला अपराध पर शिकंजा कसने के लिए थानों में महिला हेल्प डेस्क में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को अपडेट किया जाएगा। सोमवार यानी 24 अप्रैल को एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन पुलिस केंद्र के इंडो स्टेडियम में किया गया है। प्रशिक्षण में 20 थानों के महिला हेल्प डेस्क के पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को पुलिस के वरीय पदाधिकारी, वकील कानून का गुर सिखाएंगे। पुलिस अधीक्षक डी अमरेश ने निर्देश जारी किया है।

एसपी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग और कमजोर वर्ग के निर्देश पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क की सुचारु रुप से क्रियान्वित हो इसको लेकर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को हर 6 महीने में प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दी जाती है। ताकि वे महिलाओं से संबंधित अपराध को बेहतर तरीके व कानूनी रूप से संधारण कर सके।

उन्होंने बताया कि इनको प्रशिक्षण देने के लिए पुलिस पदाधिकारी व विशेष लोक अभियोजक को प्रतिनियुक्त किया गया है। जिसमें मुख्यालय डीएसपी आलोक कुमार, पॉस्को के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी, पुलिस केंद्र के प्रभारी परिचारी अजय कुमार और महिला थाना के थानाध्यक्ष राणा विजय कुमार शामिल हैं।

सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा प्रशिक्षण

थानों में बनाए गए महिला हेल्प डेस्क में पदास्थापित पुलिस पदाधिकारियों को महिला अपराध से जुड़े मामलों को लेकर सुबह 9 बजे से प्रशिक्षण शुरू​ होगा। जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इसमें एक घंटे के प्रशिक्षण में प्रचारी अजय कुमार हेल्प लाइन डेस्क के उदेश्य एवं कर्तव्य की पाठ पढ़ायेंगे। उसके बाद महिला अपराध से संबंधित कानूनी प्रवधान के बाबत पॉस्को के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी जानकारी देंगे। जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम

2005, डायन प्रतिवेध अधिनियम 1999, बाल विवाह अधिनियम 2006, दहेज प्रतिवेध अधिनियम 1961 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 शामिल हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न कानून का भी पाठ पढ़ेंगे। हेल्प डेस्क पदाधिकारी और कर्मीप्रशिक्षण में महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का पाठ हेल्प डेस्क के पदाधिकारियों को पढ़ाया जाएगा।

उन्हें यह बताया जाएगा कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन निवारण प्रतिवेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 में बनाया गया। इसकी जानकारी महिला थाना के थानाध्यक्ष राणा विजय कुमार देंगे। जबकि किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 से संबंधित पाठ मुख्यालय डीएसपी आलोक कुमार पढ़ायेंगे। जबकि प्रशिक्षण के अंत में एक घंटे तक महिला थाना के थानेदार महिला हेल्प डेस्क से संबंधित मानक कार्य प्रणाली को लेकर जानकारी देंगे।

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