Home Bihar मुंगेर कोर्ट ने शत्रुघ्न तांती हत्याकांड में सुनाई सजा: महिला मुखिया, उनके पति एवं इकलौते पुत्र समेत 12 आरोपियों को आजीवन कारावास

मुंगेर कोर्ट ने शत्रुघ्न तांती हत्याकांड में सुनाई सजा: महिला मुखिया, उनके पति एवं इकलौते पुत्र समेत 12 आरोपियों को आजीवन कारावास

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मुंगेर कोर्ट ने शत्रुघ्न तांती हत्याकांड में सुनाई सजा: महिला मुखिया, उनके पति एवं इकलौते पुत्र समेत 12 आरोपियों को आजीवन कारावास

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मुंगेर5 घंटे पहले

मुंगेर व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी एसटी के विशेष न्यायाधीश गुंजन पांडे ने बुधवार को 2019 में सारोबाग के शत्रुघ्न तांती हत्याकांड में सारोबाग पंचायत की महिला मुखिया अमेरिका देवी,उ नके पति रामाधार यादव एवं उनके इकलौते पुत्र रणवीर यादव सहित 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विद्वान न्यायाधीश ने 12 आरोपियों को हत्या करने, अपराधिक षड्यंत्र रचने ,आर्म्स एक्ट एवं sc-st के विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सभी आरोपियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा काटने की सजा सुनाते हुए न्यायालय ने 10 -10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।अर्थदंड नहीं चुकाने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटने की भी सजा सुनाई।धरहरा कांड संख्या 21 /2019 में अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की ओर से पांच वरीय अधिवक्ताओं ने भाग लिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता आरोपियों को रिलीफ़ दिलाने में असमर्थ रहे।अभियोजन पक्ष से एससी एसटी के विशेष एपीपी हरि नारायण प्रसाद ने बहस में भाग लिया।

कौन-कौन हुए सजावार

धरहरा थाना कांड संख्या 21/ 2019 में 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।इसमें धराहरा के बड़ी गोविंदपुर गांव के रहने वाले महिला मुखिया अमेरिका देवी, उनके पति रामाधार यादव, उनके इकलौते पुत्र राणा यादव ,ग्रामीण संतोष यादव, व्यास यादव, कृष्ण नंदन यादव ,विकास यादव तथा सारोबाग गांव के राजू पासवान, छोटू कुमार चौधरी, सुजीत कुमार ,वीरेंद्र कुमार एवं विवेक तांती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है ।सजा का ऐलान की खबर सुनते ही न्यायालय परिसर के आसपास मौजूद मुखिया के समर्थकों में उदासी छा गई।

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