वक्फ संशोधन विधेयक: JPC की बैठक समाप्त, सरकार के 14 संशोधन पारित, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनके संचालन को सुधारने के लिए लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक पर सोमवार को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सरकार द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी गई। ये संशोधन वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और विवाद निपटान की प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं।

बैठक की मुख्य बातें:

  1. संशोधन पारित: सरकार ने कुल 14 संशोधन पेश किए, जिन्हें समिति ने मंजूरी दे दी। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके दुरुपयोग को रोकना है।
  2. डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन: संशोधित विधेयक के तहत, सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण अनिवार्य किया जाएगा। इससे संपत्तियों के स्वामित्व, किरायेदारों और विवादों का रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा।
  3. विवाद निपटान तंत्र: विधेयक में विवाद समाधान प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने का प्रावधान है। इसके तहत, वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्तियों को बढ़ाया गया है, ताकि छोटे-मोटे विवाद जल्द निपटाए जा सकें।
  4. पारदर्शिता और जवाबदेही: वक्फ बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल, कार्यप्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता लाने के लिए कड़े नियम लागू किए जाएंगे।

विपक्ष ने जताई आपत्ति

बैठक में विपक्ष ने कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि विधेयक में वक्फ संपत्तियों पर समुदाय की राय और उनकी भागीदारी को भी शामिल किया जाना चाहिए। विपक्ष ने यह भी सुझाव दिया कि संपत्तियों के अतिक्रमण को रोकने के लिए एक स्वतंत्र निकाय बनाया जाए।

विधेयक का उद्देश्य:

विधेयक का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। सरकार ने कहा कि संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन न केवल धार्मिक समुदायों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि सामाजिक विकास और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में भी मदद करेगा।

अगला कदम:

संशोधित वक्फ विधेयक को अब संसद में पेश किया जाएगा। संसद में विस्तृत चर्चा और दोनों सदनों की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून का रूप लेगा। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और उनके प्रबंधन को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।